संदर्भ: भारत के उच्चतम न्यायालय ने पुनः पुष्टि की है कि अनुसूचित जातियों की सूची में किसी को शामिल या बहिष्कृत करने का कार्य केवल संसद द्वारा पारित कानून के
संदर्भ: उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के पास पीठ गठित करने और विनियमन तैयार करने की शक्तियां हैं। अन्य संबंधित जानकारी पृष्ठभूमि: केंद्रीय सूचना आयोग संरचना: