- संदर्भ:
- उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) की क्षेत्रीय और सर्किट पीठें स्थापित करने पर विचार करने को कहा है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता मामलों के शीघ्र निपटारे में मदद करना है।
- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC):
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- प्रकृति: यह एक अर्ध-न्यायिक आयोग है।
- स्थापना: 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित किया गया।
- अध्यक्ष: इसका नेतृत्व उच्चतम न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा उच्चन्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।
- क्षेत्राधिकार: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 21 के तहत NCDRC को ₹1 करोड़ से अधिक मूल्य की उपभोक्ता शिकायतों की सुनवाई करने का अधिकार है जबकि राज्य उपभोक्ता आयोगों और जिला मंचों के आदेशों के विरुद्ध अपील और पुनरीक्षण (Revision) का अधिकार प्राप्त है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC):
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