संदर्भ: हाल ही में, भारत ने असम वन विभाग और आरण्यक के साथ मिलकर गंगा नदी डॉल्फिन की पहली बार टैगिंग की है, जिसका वित्तपोषण राष्ट्रीय CAMPA प्राधिकरण द्वारा किया गया है।
समाचार में अधिक:
- यह पहल “प्रोजेक्ट डॉल्फिन” का हिस्सा है, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा नेतृत्व किया गया और इसे भारत सरकार के वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा लागू किया गया।
- इस पहल की आवश्यकता गंगा नदी डॉल्फिन के आवास, मूवमेंट और सीमा के बारे में सीमित जानकारी के कारण पड़ी, इसलिए इसके वितरण क्षेत्र में उपग्रह टैगिंग शुरू की गई।
- इस अभ्यास का उद्देश्य डॉल्फिन के मौसमी और प्रवासी पैटर्न, सीमा, वितरण, और आवास उपयोग का अध्ययन करना है, विशेष रूप से खंडित या प्रभावित नदी प्रणालियों में, और उनके संरक्षण की योजना बनाना है।
गंगा डॉल्फिन के बारे में:
- यह भारत का राष्ट्रीय जल जीव है और इसकी विशिष्टता इसके लगभग अंधे होने और इकोलोकेशन पर निर्भर रहने में है।
- इसकी लगभग 90% जनसंख्या भारत में पाई जाती है, मुख्य रूप से गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और कर्णफुली नदी प्रणालियों में, जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश में स्थित हैं।
- गंगा नदी डॉल्फिन की कुल जनसंख्या लगभग 2,500 से 3,000 के बीच है, जिसमें से 80% से अधिक भारत में पाई जाती हैं।
- यह सिर्फ 5-30 सेकंड के लिए पानी की सतह पर आती है, जिससे इसके पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं का अध्ययन करना और प्रभावी संरक्षण रणनीतियाँ विकसित करना कठिन हो जाता है।
- सामान्य नाम: अंधी डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, गंगा सुशु, हिहु, साइड-स्विमिंग डॉल्फिन, दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन
- वैज्ञानिक नाम: प्लाटनिस्टा गंगेटिका
- विवरण:
- गंगा नदी डॉल्फिन केवल ताजे पानी में रह सकती है और ये मूल रूप से अंधी होती हैं।
- ये शिकार करने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ उपयोग करती हैं, जो शिकार से टकराती हैं और इन्हें इकोलोकेशन के माध्यम से “देखने” में मदद करती हैं।
- एक स्तनपायी के रूप में, गंगा नदी डॉल्फिन पानी के नीचे साँस नहीं ले सकती और उसे हर 30 से 120 सेकंड में सतह पर आकर साँस लेनी पड़ती है।
- डॉल्फिन अक्सर अकेले या छोटे समूहों में पाई जाती हैं; माताएँ और उनके बच्चे आमतौर पर एक साथ यात्रा करते हैं।
- मादाएँ नर डॉल्फिन से बड़ी होती हैं और हर दो से तीन साल में एक बछड़े को जन्म देती हैं।
- संरक्षण स्थिति:
- IUCN रेड लिस्ट: संकटापन्न (रेड लिस्ट)
- भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर समझौता (CITES): एपेंडिक्स I