संदर्भ:

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सभी निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39(b) के तहत “समुदाय के भौतिक संसाधन” के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

निर्णय के मुख्य बिंदु                        

बहुमत से दिए गए इस निर्णय ने पिछले निर्णय (1977 के रंगनाथ रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य वाद) को खारिज कर दिया है, जिसमें “भौतिक संसाधन” की परिभाषा का विस्तार करते हुए सभी निजी संपत्तियों को इसमें शामिल किया गया था।     

न्यायालय ने कहा कि इस तरह की व्याख्या एक विशेष आर्थिक विचारधारा अर्थात समाजवादी विचारधारा का समर्थन करती है, जो अनुच्छेद 39(b) का उद्देश्य नहीं था।  

  • इस प्रावधान का उद्देश्य सामान्य हित में संसाधनों का वितरण सुनिश्चित करना है, न कि राज्य को समस्त निजी संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए प्रेरित करना। 

बहुमत ने कहा कि निजी संपत्तियों को कुछ विशेष मामलों में “भौतिक संसाधन” माना जा सकता है, जो कि राष्ट्रीयकरण, उपलब्धता और संसाधन की कमी जैसे कारकों पर निर्भर करता है।   

न्यायमूर्ति नागरत्ना की राय

  • उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि निजी संपत्ति विभिन्न तरीकों जैसे राष्ट्रीयकरण, सरकारी अधिग्रहण, कानूनी कार्रवाई, निजी मालिकों से खरीद या स्वैच्छिक दान के माध्यम से “भौतिक संसाधन” बन सकती है।
  • हालांकि, उन्होंने रंगनाथ रेड्डी मामले में न्यायमूर्ति अय्यर की राय को पलटने से असहमति जताते हुए तर्क दिया कि यह उस समय के अनुकूल था और इसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए।     

न्यायमूर्ति धूलिया की असहमति   

  • उन्होंने असहमति जताते हुए रंगनाथ रेड्डी वाद में “भौतिक संसाधनों” की व्यापक व्याख्या का समर्थन किया।
  • उन्होंने यह भी तर्क दिया कि समावेशी दृष्टिकोण मूल्यवान और प्रासंगिक है, तथा इसे अनुच्छेद 39(b) के तहत संपत्ति अधिकारों को समझने में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में जारी रहना चाहिए।   

अनुच्छेद 31C और इसका विकास       

  • अनुच्छेद 31C को 25वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा मुख्य रूप से बैंकों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करने के लिए पेश किया गया था।  
  • इसका उद्देश्य सामान्य कल्याण के लिए “समुदाय के भौतिक संसाधनों” का उचित आवंटन सुनिश्चित करना (अनुच्छेद 39 (b)) और समुदाय की हानि के लिए धन के संकेन्द्रण को रोकना (अनुच्छेद 39 (c)) था।    
  • अनुच्छेद 31 C इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाए गए कानूनों की रक्षा करता है, तथा कहता है कि ऐसे कानूनों को समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) या अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों (जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या शांतिपूर्ण सभा) का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।  
  • ऐतिहासिक केशवानंद भारती वाद (1973) में, सर्वोच्च न्यायालय ने 7-6 के बहुमत से अनुच्छेद 31 C के उस भाग को निरस्त कर दिया, जो न्यायालयों को अनुच्छेद 39(b) और 39(c) को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों की समीक्षा करने से रोकता था।  
  • 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने अनुच्छेद 31C के दायरे को राज्य नीति के सभी निदेशक सिद्धांतों (अनुच्छेद 36-51) को इसमें शामिल करने के लिए विस्तारित किया तथा इसे अनुच्छेद 14 और 19 के तहत चुनौतियों से संरक्षित किया।   
  • हालाँकि, मिनर्वा मिल्स वाद (1980) में, सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन को रद्द कर दिया, यह फैसला देते हुए कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पूर्ण नहीं है और यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती है (केशवानंद भारती वाद में सुनाया गया फैसला)।          

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