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सामान्य अध्ययन-3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन।
संदर्भ: केरल. बढ़ते मानव-पशु संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने हेतु विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है।
अन्य संबंधित जानकारी
• केरल विधानसभा ने राज्य भर में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के प्रबंधन के लिए 8 अक्टूबर को वन्य जीव संरक्षण (केरल संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया।

• यह विधेयक भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही कानून बनेगा, क्योंकि यह समवर्ती सूची में शामिल किए गए एक केंद्रीय कानून में संशोधन करता है।
• समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17B: “वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण”। 1976 का 42वाँ संशोधन अधिनियम इस विषय को “वन” (प्रविष्टि 17A) के साथ राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
• केरल में मानव-पशु संघर्षों में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से इनमें जंगली सूअरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुँचाना और हाथियों के साथ घातक संघर्ष शामिल हैं, जिससे ग्रामीण और वन से सटे क्षेत्रों में संकट उत्पन्न हो गया है।
• वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 62 के तहत केंद्र सरकार प्रजातियों को हिंसक (Vermin) घोषित कर सकती है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, पशुओं की अंधाधुंध हत्या के विरुद्ध एक सुरक्षा उपाय है।
विधेयक के प्रमुख प्रावधान
• यह विधेयक मुख्य वन्यजीव वार्डन को उन जंगली जानवरों को गोली मारने, बेहोश करने, पकड़ने या स्थानांतरित करने का आदेश देने का अधिकार देता है जो मनुष्यों पर हमला करते हैं या आवासीय व सार्वजनिक क्षेत्रों में आवारा घूमते हैं।
• यह वार्डन को उन्हें मारने के अलावा अन्य तरीकों से जंगली जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने के उपाय करने का भी अधिकार देता है, जिससे अधिक लचीली और संदर्भ-आधारित प्रतिक्रियाएँ संभव हो पाती हैं।
• यह विधेयक, राज्य सरकार को केन्द्रीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची II के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी भी जंगली जानवर को सीमित अवधि के लिए हिंसक पशु घोषित करने की अनुमति देता है। यह शक्ति पहले केवल केन्द्र सरकार के पास थी।
• संशोधन का उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हुए मानव जीवन की रक्षा के लिए जमीनी स्तर पर तेजी से निर्णय लेना है।
संघीय और कानूनी आयाम
• केरल का संशोधन विधेयक पर्यावरणीय शासन में मौजूदा केंद्र-राज्य संतुलन को चुनौती देता है, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण समवर्ती सूची का विषय है।
• यह विधेयक राज्य द्वारा स्थानीय पारिस्थितिक चुनौतियों का उत्तर देने में अधिक स्वायत्तता प्राप्त करने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, जिनका केंद्रीय तंत्र शीघ्रता से समाधान करने में विफल रहा है।
• आलोचकों ने चेतावनी दी है कि शक्तियों के हस्तांतरण से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत राष्ट्रीय संरक्षण सुरक्षा उपाय या भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं कमजोर नहीं होनी चाहिए।
• केरल का संशोधन संरक्षण नीति में संघीय बदलाव का संकेत देता है, और यह परीक्षण करता है कि राज्य स्थानीय पारिस्थितिक वास्तविकताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय ढाँचे के भीतर किस प्रकार कार्य कर सकते हैं।
• यह घटनाक्रम संघर्ष संबंधी मुद्दों का सामना कर रहे अन्य राज्यों को भी समान अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे संभवतः भारत के वन्यजीव प्रशासन मॉडल का नया स्वरूप तैयार हो सकता है।
UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
वन्यजीव संरक्षण (केरल संशोधन) विधेयक, 2025 भारत के पर्यावरणीय शासन में पारिस्थितिक विवेक और संघीय स्वायत्तता के बीच तनाव को दर्शाता है। चर्चा कीजिए कि ऐसे राज्य-स्तरीय संशोधन देश में वन्यजीव संरक्षण के ढाँचे को कैसे मज़बूत या कमज़ोर कर सकते हैं।