संदर्भ: हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के कार्यकाल को 31.03.2025 से आगे तीन वर्षों (31.03.2028 तक) के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है।
- NCSK के तीन वर्षों के विस्तार के लिए कुल वित्तीय निहितार्थ लगभग 50.91 करोड़ रुपये होगा।
- इससे सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में मदद मिलेगी, सफाई क्षेत्र में काम करने की स्थिति में सुधार होगा और खतरनाक सफाई करते समय शून्य मृत्यु दर हासिल करने में मदद मिलेगी।
आयोग के कार्य
NCSK का अधिदेश है:
- सफाई कर्मचारियों के सामने आने वाली असमानताओं को दूर करने के लिए कार्यक्रमों की सिफारिश करना।
- सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना।
- कल्याण के लिए प्रासंगिक कार्यक्रमों और दिशा-निर्देशों के गैर-कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों की जांच करना।
- स्वास्थ्य, सुरक्षा और वेतन सहित कार्य स्थितियों की निगरानी करना।
- सफाई कर्मचारियों और उनकी कठिनाइयों से संबंधित मुद्दों पर सरकार को रिपोर्ट करना।
- सरकार द्वारा संदर्भित किसी भी अन्य मामले को संबोधित करना।
- मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (MS अधिनियम 2013) के तहत, NCSK के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना और कार्रवाई की सिफारिश करना।
- प्रभावी कार्यान्वयन पर सरकार को सलाह देना।
- अधिनियम के गैर-कार्यान्वयन का स्व-प्रेरणा से नोटिस लेना।
पृष्ठभूमि: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993, सितंबर 1993 में अधिनियमित किया गया था और एक वैधानिक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन पहली बार अगस्त 1994 में किया गया था।
अध्यक्ष: श्री एम. वेंकटेशन