संदर्भ:

प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)  फंड के नवीनतम ऑडिट किए गए खाता विवरण के अनुसार,  2022-23 के दौरान 912 करोड़ रुपये का योगदान प्राप्त हुआ।

अन्य संबंधित जानकारी

  • पीएम केयर्स फंड को 2022-23 के दौरान फंड को स्वैच्छिक योगदान के रूप में ₹909.64 करोड़ रुपये और विदेशी योगदान के रूप में ₹2.57 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
  • दान के अलावा, इसने ब्याज आय के रूप में 170.38 करोड़ रुपये अर्जित किए तथा 225 करोड़ रुपये रिफंड प्राप्त किए, जो मुख्य रूप से वेंटिलेटर खरीद से प्राप्त हुए।
  • इस फंड फंड का मुख्य व्यय (2022-23) कुल ₹439 करोड़ था, जिसमें बच्चों के लिए पीएम केयर्स हेतु आवंटित ₹346 करोड़ और 99,986 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए ₹91.87 करोड़ शामिल हैं।
  • वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में फंड फंड का जमा शेष बढ़कर ₹6,284 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष (2021-22) की तुलना में 16% अधिक है।
  • कुल मिलाकर, पीएम केयर्स फंड फंड को 2019-20 से 2022-23 तक चार वर्षों में स्वैच्छिक योगदान (₹13,067 करोड़) और विदेशी योगदान (₹538 करोड़) के रूप में कुल ₹13,605 करोड़ प्राप्त हुए।

पीएम केयर्स फंड केयर्स फंड के बारे में

  • पीएम  केयर्स फंड केयर्स फंड को एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया है।
  • पीएम केयर्स फंड केयर्स फंड कोका ट्रस्ट डीड मार्च 2020 में नई दिल्ली (मुख्यालय) में पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत किया गया था।  
  • पीएम केयर्स फंड केयर्स फंड की स्थापना कोविड-19 महामारी की शुरुआत के दौरान की गई थी।  और यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में कार्य करता है जिसका उद्देश्य आपात स्थितियों से निपटना और संकट के दौरान राहत प्रदान करना है।

संरचनाशासन:

  • अध्यक्ष : भारत के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं।
  • ट्रस्टी : रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री पदेन ट्रस्टी हैं।
  • अतिरिक्त ट्रस्टी : प्रधानमंत्री प्रासंगिक क्षेत्रों में अधिकतम तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं।

योगदान

  • स्वैच्छिक दान : यह फंडफंड पूर्णतः व्यक्तियों और संगठनों के स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर है।
  • कर लाभ : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G  के अंतर्गत कर छूट प्राप्त है, तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वैध कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  • विदेशी योगदान : यह फंड फंड विदेशी दान स्वीकार करता है और इस प्रयोजन के लिए इसका एक अलग खाता है।

क्या पीएम केयर्स फंडकेयर्स RTI के दायरे में है?

  • प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि पीएम केयर्स फंडफंड भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत “राज्य” नहीं है तथा और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत “सार्वजनिक प्राधिकरण” नहीं है।
  • ट्रस्ट के कार्यप्रणालीकामकाज पर किसी भी तरह से केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नियंत्रण नहीं है ।
  • पीएम केयर्स फंडफंड का ऑडिट एक स्वतंत्र अंकेक्षकऑडिटर द्वारा किया जाता है।
  • आयकर अधिनियम के तहत पीएम केयर्स के ऑडिट के लिए कोई वैधानिक अवधि निर्धारित नहीं है।
  • हालाँकि, लेखापरीक्षा वित्तीय वर्ष के अंत में आयोजित की जाएगी।
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