संदर्भ: 

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के माध्यम से कार्य करने वाली केंद्र सरकार के विशेष विशेषाधिकार को चुनौती देने वाली याचिका की जांच करने पर सहमति व्यक्त की है।

अन्य संबंधित जानकारी

  • याचिकाकर्ता का तर्क: सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि मौजूदा कार्यपालिका-नियंत्रित प्रक्रिया संविधान का उल्लंघन करती है तथा सीएजी की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र चयन समिति की मांग की गई है। 

संबंधित चिंताएं: 

  • संघ और राज्य (महाराष्ट्र) सरकार की लेखापरीक्षा की आवृत्ति में गिरावट।
  • CAG की भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप।

CAG की स्वतंत्रता :  

  • याचिका में तर्क दिया गया कि CAG की नियुक्ति पर केंद्र का पूर्ण नियंत्रण कार्यालय की स्वतंत्रता को कमजोर करता है, जो कि संघ, राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थाओं में वित्तीय गतिविधियों की निष्पक्ष लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक है।

प्रस्तावित नियुक्ति प्रक्रिया : याचिका में प्रस्ताव दिया गया है कि राष्ट्रपति को गैर-पक्षपाती चयन समिति के परामर्श से CAG की नियुक्ति करनी चाहिए। इस समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:

  • प्रधानमंत्री,
  • विपक्ष के नेता, और
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश.

सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिक्रिया:

  • न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका के संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
  • न्यायालय ने यह प्रश्न उठाया कि क्या इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप अनुच्छेद 148 को पुनः लिखने के समान होगा, जिसमें CAG की नियुक्ति के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं।
  • न्यायमूर्ति कांत के अनुसार संस्थाओं में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विभिन्न संवैधानिक पदों, जैसे राज्यपाल और अटॉर्नी जनरल, पर राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सलाह पर नियुक्तियां करने की मौजूदा प्रथा का उल्लेख किया।

प्रासंगिक उदाहरण:

भारत के मुख्य चुनाव आयोग, जहां न्यायालय ने कार्यकारी नियंत्रण को न्यूनतम करने के लिए एक तटस्थ चयन समिति की शुरुआत की।

  • न्यायमूर्ति कांत के अनुसार संविधान में यह प्रावधान है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार होगी।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग और सूचना आयोग, जहां न्यायालय ने इसी प्रकार नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका को कम कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप किया।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के बारे में 

CAG एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, न कि संसद का अधिकारी या सरकार का पदाधिकारी।

  • अनुच्छेद 148 से 151 (संविधान का भाग V) CAG की नियुक्ति, कर्तव्यों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट की जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं।

CAG का कार्यालय भारत के संविधान और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 द्वारा शासित होता है।

CAG संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित किसी भी प्राधिकरण के खातों के संबंध में कर्तव्यों का पालन भी कर सकता है। 

CAG तीन प्रकार की लेखापरीक्षाएँ करता है: 

  • अनुपालन लेखापरीक्षा
  • निष्पादन लेखापरीक्षा.
  • वित्तीय लेखापरीक्षा।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग इन लेखापरीक्षाओं को करने में CAG की सहायता करने वाली तकनीकी एजेंसी है।

अनुच्छेद 148 के अनुसार CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधार पर हटाया जा सकता है।

संविधान CAG की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, क्योंकि एक बार पद से हट जाने के बाद वह किसी भी सरकारी पद के लिए अयोग्य हो जाता है। 

CAG के वेतन और भत्ते सहित प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।

अनुच्छेद 149, CAG को संघ और राज्य सरकारों दोनों के लिए लेखा परीक्षक के रूप में नामित करता है।

अनुच्छेद 151 के अनुसार CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति (संघ के लिए) या राज्यपाल (राज्यों के लिए) को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

  • तत्पश्चात ये रिपोर्टें संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती हैं।

संविधान या 1971 के अधिनियम में सरकार द्वारा विधानमंडलों में CAG रिपोर्ट पेश करने के लिए कोई निर्दिष्ट समय-सीमा नहीं है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 ने CAG के कार्यों और जिम्मेदारियों का विस्तार किया है। 

CAG को केवल उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जिसके लिए संसद की भागीदारी वाली एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

  • संविधान के अनुच्छेद 124 में न्यायिक नियुक्तियों के लिए कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की गई है, तथा इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
  • न्यायिक नियुक्तियों में इस अस्पष्टता के कारण अतीत में सरकारी हस्तक्षेप हुआ, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजियम प्रणाली लागू करनी पड़ी। यह स्थिति CAG के संदर्भ में भी लागू हो सकती है।
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