संदर्भ:

हाल ही में, दूरसंचार विभाग ने ‘दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रशासन) नियम, 2024’ अधिसूचित किया है।

अन्य संबंधित जानकारी

  • संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत ‘दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रशासन) नियम, 2024’ प्रकाशित किए गए।
  • भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत बनाए गए सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (Universal Service Obligation Fund-USOF) को दूरसंचार अधिनियम, 2024 की धारा 24(1) के तहत डिजिटल भारत निधि के रूप में पुनः नामित किया (नया नाम दिया) गया है।
  • इन नियमों का उद्देश्य डिजिटल भारत निधि पहल के प्रशासन और कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करना है।

नियमों का महत्व

  • नियमों में प्रशासक की शक्तियों और कार्यों का प्रावधान है, जो डिजिटल भारत निधि के कार्यान्वयन और प्रशासन की देखरेख के लिए जिम्मेदार होगा।
  • नियमों में डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत योजनाएं और परियोजनाएं शुरू करने के लिए मानदंड और कार्यान्वयनकर्ताओं (जिन्हें डिजिटल भारत निधि कार्यान्वयनकर्ता कहा जाता है) के चयन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। 
  • नियमों में यह प्रावधान है कि डिजिटल भारत निधि से धनराशि का आवंटन वंचित एवं दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने तथा समाज के वंचित समूहों, जैसे- महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए परियोजनाओं को किया जाएगा।

दूरसंचार अधिनियम, 2023

  • यह दूरसंचार क्षेत्र और प्रौद्योगिकियों में भारी तकनीकी प्रगति के कारण भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 जैसे मौजूदा विधायी ढांचे को निरस्त करने का प्रयास करता है।
  • समावेश, सुरक्षा, वृद्धि और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित, इस अधिनियम का उद्देश्य विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है।

डिजिटल भारत निधि

यह पूर्व के सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) का स्थान लेगा।

  • यह सभी दूरसंचार ऑपरेटरों के समायोजित सकल राजस्व (AGR) पर 5% सार्वभौमिक सेवा करारोपण के माध्यम से एकत्रित धन का एक संग्रह है।
  • डिजिटल भारत निधि के तहत वित्तपोषित योजनाओं और परियोजनाओं को नियमों में निर्धारित एक या अधिक मानदंडों को पूरा करना होगा। इनमें से कुछ मानदंड निम्न हैं –
  • मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं का प्रावधान।
  • आवश्यक दूरसंचार उपकरणों की आपूर्ति।
  • दूरसंचार सुरक्षा में वृद्धि।
  • दूरसंचार सेवाओं की पहुंच और सामर्थ्य में सुधार।
  • अल्पसुविधा प्राप्त ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों की शुरुआत।

डिजिटल भारत निधि का कार्य:

  • दूरसंचार अधिनियम के अनुसार, डिजिटल भारत निधि के लिए दूरसंचार कंपनियों द्वारा किया गया योगदान सबसे पहले भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा।
  • डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत एकत्रित धनराशि का उपयोग निम्न हेतु किया जाएगा:
  • कम सुविधा वाले क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना।
  • दूरसंचार सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास को समर्थन प्रदान करना।
  • कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आरंभिक परियोजनाओं, परामर्श और सलाहकारी सहायता को वित्तपोषित करना।
  • नई दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का उपयोग शुरू करना। 

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