संदर्भ:
हाल ही में असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन (प्लैटनिस्टा गैंगेटिका ) को टैग किया गया है।
अन्य संबंधित जानकारी
- यह पहल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अधीन संचालित की गई थी।
- इसका क्रियान्वयन भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा असम वन विभाग और आरण्यक के सहयोग से किया गया।
- यह परियोजना राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण द्वारा वित्तपोषित की गई है।
- यह न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर इस प्रजाति की पहली टैगिंग है।
- टैगिंग अभ्यास से प्रजातियों के मौसमी और प्रवासी पैटर्न, सीमा, वितरण और आवास उपयोग को समझने में सहायता मिलेगी, विशेष रूप से विखंडित या अशांत नदी प्रणालियों में।
- इस आयोजन को प्रोजेक्ट डॉल्फिन के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है , जिसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु का संरक्षण करना है।
गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में
सामान्य नाम: गंगा नदी डॉल्फिन, ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, गंगा सुसु, गंगेटिक डॉल्फिन, हिहू , भागीरथ।
IUCN स्थिति : संकटग्रस्त; CITES स्थिति : परिशिष्ट I
गंगा डॉल्फिन की विशेषताएं और निवास स्थान:
- लंबी पतली थूथन, गोल पेट, गठीला शरीर और बड़ी फ्लिपर्स, वजन 330-374 पाउंड, लंबाई 7-8.9 फीट।
- इसके सिर के ऊपर एक नासिका छिद्र होता है, जो श्वास छिद्र के समान होता है।
- मादाएं नर से बड़ी होती हैं और हर 2-3 साल में एक बछड़े को जन्म देती हैं।
- बछड़ों की त्वचा भूरे रंग की होती है, जबकि वयस्कों की त्वचा चिकनी, ग्रे और भूरे रंग की, बाल रहित होती है।
- यह विशेष रूप से मीठे पानी की प्रजाति है।
- यह मूलतः दृष्टिहीन होती है और अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगें उत्सर्जित करके शिकार करती है , जो मछली जैसे शिकार से टकराती हैं।
- एक स्तनधारी प्राणी होने के कारण इसे सांस लेने के लिए हर 30-120 सेकंड में सतह पर आना होता है और ऐसा करते समय यह ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसके लिए इसे ‘सुसु’ उपनाम दिया गया है।
प्रमुख खतरे:
- मछली पकड़ने के जाल/उपकरण में उलझने से अनैच्छिक हत्या।
- डॉल्फिन तेल के लिए अवैध शिकार, जिसका उपयोग मछली को आकर्षित करने के लिए तथा औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- आवास विनाश के कारण: –
- विकास परियोजनाएँ (जैसे जल निकासी और बैराज, ऊँचे बाँध और तटबंधों का निर्माण),
- प्रदूषण (औद्योगिक अपशिष्ट और कीटनाशक, नगरपालिका सीवेज निर्वहन, और जहाज यातायात से शोर)
- विश्व वन्यजीव फाउंडेशन (WWF) के अनुसार यह प्रजाति अब अपने अधिकांश मूल वितरण क्षेत्रों में विलुप्त हो चुकी है, तथा आज केवल 3,500 से 5,000 ही जीवित हैं।
संरक्षण प्रयास:
गंगा डॉल्फिन को 1986 में भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया था।
- सरकार द्वारा वन्यजीव अभयारण्यों जैसी संरक्षण सुविधाएं प्रदान की गई।
- इस अधिनियम के तहत बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य (भागलपुर) की स्थापना की गई ।
सरकार ने ” गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्य योजना 2010-2020″ विकसित की है।
- योजना में गंगा डॉल्फिन के लिए प्रमुख खतरों की पहचान की गई, जिनमें नदी यातायात, सिंचाई नहरें, तथा शिकार आधार में कमी शामिल है।
प्रोजेक्ट डॉल्फिन:
- इसे गंगा डॉल्फिन के संरक्षण में सहायता के लिए वर्ष 2020 में शुरू किया गया था।
- प्रोजेक्ट टाइगर के अनुरूप तैयार की गई इस परियोजना में इस अंब्रेला डॉल्फिन प्रजाति और संभावित खतरों की व्यवस्थित निगरानी शामिल है, जिसका उद्देश्य संरक्षण कार्य योजना विकसित करना और उसे क्रियान्वित करना है।