संदर्भ: हाल ही में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति के बाद राज्य में उत्तर प्रदेश कारखाना (संशोधन) अधिनियम लागू हो गया है, जिससे औद्योगिक विकास में तेजी, उत्पादन क्षमता में वृद्धि और रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे।

अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी:

  • यह संशोधन उत्तर प्रदेश को औद्योगिक विकास में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा तथा $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में राज्य की प्रगति को मजबूत करेगा।
  • संशोधित अधिनियम 3 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी हो गया है।

अधिनियम की पृष्ठभूमि:

  • $1 ट्रिलियन की राज्य अर्थव्यवस्था प्राप्त करने की दिशा में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पर लागू होने वाले कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

उत्तर प्रदेश कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 2024 के प्रमुख प्रावधान

  • दैनिक कार्य घंटे: राज्य सरकार को कारखानों में अधिकतम दैनिक कार्य को 12 घंटे तक बढ़ाने का अधिकार है, बशर्ते कि कुल साप्ताहिक कार्य घंटे 48 घंटे से अधिक न हों।
    • यह अधिनियम श्रमिकों को उनकी लिखित सहमति के अधीन, बिना किसी अंतराल के छह घंटे तक लगातार काम करने की भी अनुमति देता है।
    • असाधारण कार्यभार के मामलों में, राज्य सरकार अब ओवरटाइम कार्य की तिमाही सीमा को 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर सकती है।
  • रात्रि पाली में महिला श्रमिक: महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने वाला एक प्रावधान शामिल किया गया है, जो उनकी लिखित सहमति और सभी आवश्यक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपायों के कार्यान्वयन के अधीन है।
    • महिला श्रमिक ओवरटाइम और रात्रि पाली में काम कर सकती हैं, जिससे उन्हें काम करने और आय अर्जित करने के समान अवसर मिलेंगे।
  • महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रावधान: यदि महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच नियोजित किया जाता है, तो निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए:
    • सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी।
    • आवागमन के लिए सुरक्षित परिवहन।
    • महिला सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षकों की तैनाती।
    • कार्यस्थल पर शौचालय, विश्राम क्षेत्र और पेयजल की उपलब्धता।
  • ओवरटाइम वेतन प्रावधान: निर्धारित दैनिक सीमा से अधिक कार्य करने वाले श्रमिक सामान्य वेतन से दोगुने दर पर ओवरटाइम वेतन के हकदार होंगे।
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