संदर्भ:

हाल ही में, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने प्रस्ताव दिया है कि खाद्य पैकेजिंग पर कुल नमक, चीनी और संतृप्त वसा को स्पष्ट और बड़े अक्षरों में अंकित किया जाना चाहिए।

दिशानिर्देश के प्रमुख बिंदु 

  • भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर पोषण संबंधी जानकारी लेबलिंग में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसने तर्क दिया है कि उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्पों को समझने और प्रोत्साहित करने में मदद करने के लिए, कुल नमक, चीनी और संतृप्त वसा को बोल्ड और बड़े अक्षरों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
  • इसके लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने हाल ही में खाद्य संरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 में संशोधन को मंजूरी दी है।

संशोधन के बारे में

  • इस संशोधन का उद्देश्य खाद्य पदार्थों पर स्पष्ट पोषण संबंधी जानकारी के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है, तथा वर्तमान में जारी मसौदा अधिसूचना अब लोगों के सुझाव हेतु उपलब्ध है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल को आगे बढ़ाना

  • इसके तहत विनियामक अद्यतन गैर-संचारी रोगों (NCDs) से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में पारदर्शी लेबलिंग की भूमिका को रेखांकित करता है।
  • इसमें उपभोक्ता को जानकारी के अनुसार निर्णय लेने में मदद करने हेतु चीनी, संतृप्त वसा और सोडियम के लिए अनुशंसित आहार मात्रा (RDAs) की प्रतिशत मात्र को अंकित करने को अनिवार्य किया गया है।

FSSAI की अन्य पहलें 

  • भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ई-कॉमर्स वेबसाइटों को लेबल से ‘हेल्थ ड्रिंक’ शब्द हटाने के लिए लगातार परामर्श (एडवाइजरी) जारी कर रहा है, क्योंकि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण विनियमों के तहत इसे कहीं भी परिभाषित या मानकीकृत नहीं किया गया है।
  • हाल ही में, इसने सभी खाद्य व्यापार संचालकों (FBOs) से फलों के रस वालें उत्पादों के लेबल और विज्ञापनों से ‘100 प्रतिशत फलों के रस’ के सभी दावे को हटाने के लिए कहा है।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के बारे में

  • यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
  • यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के द्वारा शासित होता है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार निकाय है। यह निम्नलिखित कार्य करता है:

  • खाद्य उत्पादों के लिए मानक निर्धारित करना। 
  • खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करना। 
  • खाद्य पदार्थों से संबंधित व्यवसायों को लाइसेंस प्रदान देना। 
  • खाद्यान्न के आयात और निर्यात को सुविधाजनक बनाना। 
  • खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान करना। 
  • खाद्य सुरक्षा और बेहतर खान-पान की आदतों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।

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