• हाल ही में, श्रम एवं रोजगार और युवा मामले एवं खेल मंत्री ने ई-श्रम पोर्टल की बहुभाषी सुविधा का उद्घाटन किया, जिससे 22 अनुसूचित भाषाओं में इसकी पहुँच सुनिश्चित हो गई है।
  • यह पहल ई-श्रम को असंगठित श्रमिकों के लिए एकल समाधान के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।
  • ई-श्रम पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) की भाषिणी परियोजना के तहत उन्नत किया गया। पहले यह केवल अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ और मराठी में उपलब्ध था।
  • अब पोर्टल यह सुनिश्चित करता है कि देशभर के श्रमिक अपनी मातृभाषा में पंजीकरण कर सकें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

ई-श्रम पोर्टल के बारे में

  • मंत्रालय: श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा इसे 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया।
  • उद्देश्य: असंगठित श्रमिकों (जैसे कृषि, निर्माण, घरेलू कार्य और सड़क पर ठेला लगाने वाले) के लिए एक केंद्रीयकृत राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW) तैयार करना।

लक्ष्य:

  • असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और लाभों तक पहुँच बढ़ाना।
  • कौशल विकास के अवसर प्रदान करना।
  • डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल भुगतान के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्रता:

  • आयु: 16 से 59 वर्ष के बीच।
  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का सदस्य नहीं होना चाहिए।
  • आधार कार्ड, आधार से जुड़ा वैध मोबाइल नंबर और एक बैंक खाता अनिवार्य है।
ई-श्रम पोर्टल के प्रमुख विकास:
  • गति शक्ति पोर्टल का ई-श्रम पोर्टल से एकीकरण।
  • केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय।
  • ई-श्रम का UMANG मोबाइल ऐप के साथ एकीकरण।

अंतरराष्ट्रीय मान्यता:

  • स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (ILC) में भारत ने ई-श्रम पोर्टल का प्रदर्शन किया।
  • भारत ने जी20 की अध्यक्षता के तहत चौथे रोजगार कार्य समूह (EWG) बैठक में ई-श्रम पर प्रस्तुति दी।
  • ई-श्रम पंजीकरण वाले शीर्ष 5 राज्य: उत्तर प्रदेश > बिहार > पश्चिम बंगाल > मध्य प्रदेश > महाराष्ट्र
  • लिंग के अनुसार पंजीकरण:महिला > पुरुष
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