संदर्भ:
केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा विकसित ‘BHARATPOL पोर्टल’ का उद्घाटन भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया।
उद्देश्य:
- केंद्रीय और राज्य एजेंसियां और इंटरपोल के बीच सीमा पार अपराधों के बारे में वास्तविक समय में बिना किसी रुकावट के संचार को सुगम बनाना
- शीघ्रता से कार्य सम्पन्न करना और
- आपसी समन्वय सुनिश्चित करना।
BHARATPOL पोर्टल की प्रमुख विशेषताएँ
- समान प्लेटफॉर्म: CBI (NCB-नई दिल्ली) को सभी भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों, जैसे SP से लेकर CP तक, से जोड़ता है।
- सरल अनुरोध तंत्र: फ्रंटलाइन अधिकारियों को 195 इंटरपोल सदस्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए मानकीकृत टेम्पलेट्स का उपयोग करने में सहयोग प्रदान करता है।
- त्वरित जानकारी प्रसारण: CBI को 195 देशों से प्राप्त अपराध खुफिया जानकारी और सूचनाओं को भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ जल्दी से साझा करने में सक्षम बनाता है।
- इंटरपोल नोटिस का बढ़ा हुआ उपयोग: वैश्विक स्तर पर अपराधियों और अपराध से प्राप्त धन का ट्रैकिंग करने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस और अन्य इंटरपोल नोटिस के मसौदे को सुगम बनाता है।
- क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: संबंधित दस्तावेज़ों, टेम्पलेट्स और प्रशिक्षण संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है, ताकि अधिकारियों को विदेशों में जांच करने और विदेशी सहायता प्राप्त करने में मदद मिल सके।
INTERPOL
- पूर्ण नाम: अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (INTERPOL)।
- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें 196 सदस्य देशों का समावेश है।
- इसका मुख्यालय फ्रांस के ल्यों में स्थित है।
- यह विश्वभर की पुलिस बलों की वैश्विक सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक साथ काम करने में मदद करता है।
- यह अपराध और अपराधी डेटा साझा करने और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
- यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तकनीकी और संचालनात्मक समर्थन प्रदान करता है।
- यह अक्सर अंतर्राष्ट्रीय जांच करने वाले कई देशों के लिए पहला संपर्क बिंदु होता है। यह सक्रिय रूप से अपराधों की जांच नहीं करता है।
- भारत ने 1949 में INTERPOL से जुड़ने के बाद इसके संचालन और संगठनात्मक सफलता में योगदान दिया है।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) भारत का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB) है और भारत का प्रतिनिधित्व INTERPOL में करता है।
INTERPOL द्वारा जारी नोटिस के प्रकार:
- नोटिस सामान्य सचिवालय द्वारा एक सदस्य देश के INTERPOL राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के अनुरोध पर जारी किया जाता है और यह सभी सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है।