संदर्भ:

भारत के राष्ट्रपति ने कटक से सात बार सांसद रहे भर्तृहरि महताबा को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है।

प्रोटेम स्पीकर 

अर्थ

  • प्रोटेम एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है ‘कुछ समय के लिए’, अतः प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी अध्यक्ष होता है, जिसे लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में कार्यों का संचालन करने के लिए सीमित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है ।

चयन प्रक्रिया

  • संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त ( राज्य विधानसभा के मामले में राज्यपाल), प्रोटेम स्पीकर नई निर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र से पहले अस्थायी रूप से पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है।
  • यह भूमिका सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को सौंपी जाती है।
  • संविधान में ‘ प्रोटेम स्पीकर’ शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। 
  • सदन के नए अध्यक्ष के निर्वाचित हो जाने पर यह अपना पद त्याग देता है।

प्रोटेम स्पीकर की भूमिकाएं

  • प्रोटेम स्पीकर की प्राथमिक जिम्मेदारी नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक यह सदन निर्वाचित सांसदों के लिए ही कार्य करेगा ।
  • यह सदन की प्रारंभिक कार्यवाही की अध्यक्षता करता है।
  • यह संसदीय कर्तव्यों का सुचारू रूप से निर्वहन सुनिश्चित करता है।

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