संदर्भ: बिहार सरकार ने खनिज ब्लॉकों के आवंटन में तेजी लाने और राज्य में खनन संबंधी गतिविधियों को शुरू करने की योजना की घोषणा की है। यह घोषणा कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ट्रस्ट (NMDCT) पर एक कार्यशाला के दौरान की गई।

प्रमुख घोषणाएँ

  • बिहार में 44 खनन ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 28 ब्लॉकों में सर्वेक्षण संबंधी कार्य प्रगति पर है। 30 से अधिक खनन ब्लॉकों का आवंटन 30 सितंबर से पहले होने की उम्मीद है, जबकि खनन गतिविधियों को शुरू करने की पहल 15 अक्टूबर से प्रस्तावित है।
  • राज्य सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि खनिज ब्लॉकों से संबंधित चल रही प्रक्रियाएं लगभग नौ महीनों के भीतर पूरी हो सकती हैं।
  • प्रस्तावित खनिज विकास कार्यक्रम राज्य के निवेश आकर्षित करने के व्यापक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। सरकार ने खनिज संबंधी केंद्रों की स्थापना सहित नवंबर तक 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य की दिशा में काम करने की महत्वाकांक्षा व्यक्त की है।

बिहार में खनिज संपदा

  • रोहतास: चूना पत्थर।
  • औरंगाबाद: एक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र।
  • जहानाबाद और जमुई: चुंबक से संबंधित खनिज संसाधन।
  • गया, बांका और भागलपुर: अन्य खनिज संसाधन जिनके व्यवस्थित मूल्यांकन और उपयोग की आवश्यकता है।

बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव

संदर्भ: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 17 अगस्त 2026 को बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में शपथ ली है। उनका निर्वाचन एक उपचुनाव के बाद हुआ, जिससे संसद एवं राज्य विधानमंडलों में रिक्त सीटों से संबंधित संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान चर्चा में आए।

उपचुनाव क्या होता है?

  • उपचुनाव एक निर्वाचित विधायी निकाय में उसके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए आयोजित किया जाने वाला चुनाव है ।
  • यह सुनिश्चित करता है कि कोई निर्वाचन क्षेत्र लंबे समय तक प्रतिनिधित्वहीन न रहे। सफल उम्मीदवार को आम तौर पर मूल सदस्य के कार्यकाल के शेष समय के लिए ही सेवा करने का अधिकार मिलता है , न कि उसे पूर्ण कार्यकाल के लिए नया प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है।

संवैधानिक एवं कानूनी ढाँचा

छह महीने का नियम — धारा 151A

  • किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उपचुनाव आमतौर पर रिक्ति उत्पन्न होने की तारीख से छह महीने के भीतर आयोजित किया जाएगा ।
  • हालांकि, यह आवश्यकता निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं होती है:
    • शेष अवधि एक वर्ष से कम है , या
    • चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से परामर्श करने के बाद प्रमाणित किया है कि छह महीने के भीतर उपचुनाव कराना मुश्किल है।

उपचुनाव कब आवश्यक हो जाता है?

  • निम्नलिखित कारणों से आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हो सकती है:
    • किसी मौजूदा सांसद/विधायक का निधन
    • इस्तीफा
    • अयोग्यता
    • किसी सक्षम न्यायालय द्वारा चुनाव को अमान्य घोषित किया जाना
    • अन्य परिस्थितियाँ जिनके कारण विधायी कार्यकाल की समाप्ति से पहले सीट रिक्त हो जाती है।

चुनाव आयोग ने विशेष रूप से इस्तीफे, अयोग्यता और मृत्यु को उन परिस्थितियों में शामिल किया है जिनके कारण रिक्तियां उत्पन्न होती हैं और उपचुनाव की आवश्यकता होती है।

केरल का नाम बदलकर केरलम किया जाएगा

संदर्भ: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है, जिससे यह विधेयक कानून बन गया है और राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम कर दिया गया है। लोकसभा ने इस विधेयक को 11 अगस्त 2026 को तथा राज्यसभा ने 12 अगस्त 2026 को पारित किया था।

प्रमुख बिंदु

  • ‘केरलम’ राज्य का मलयालम भाषा में प्रचलित नाम है।
  • नाम परिवर्तन के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य की प्रविष्टि में संशोधन करना आवश्यक है।
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को 24 फरवरी 2026 को मंजूरी दी थी।

संवैधानिक प्रावधान

  • संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किसी मौजूदा राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है।
  • किसी राज्य का नाम बदलने वाले विधेयक के लिए:
    • इसे संसद में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
    • राष्ट्रपति इस विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के विचार व्यक्त करने के लिए भेजते हैं।
    • राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं होते है।

प्रथम अनुसूची

  • प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के नाम तथा उनके क्षेत्र का उल्लेख होता है।
  • इसलिए केरल के संवैधानिक नाम में परिवर्तन के लिए प्रथम अनुसूची की संबंधित प्रविष्टि में संशोधन करना आवश्यक है।

भारत-थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री-XV

संदर्भ: भारतीय सेना की  एक टुकड़ी भारत-थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास, मैत्री-XV के 15वें संस्करण में भाग लेने के लिए थाईलैंड रवाना हो गई है। यह अभ्यास 18 से 31 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाना है।

प्रमुख बिंदु

  • मैत्री भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
  • यह अभ्यास 2006 में शुरू हुआ था और भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा सहयोग का हिस्सा है।
  • इसका उद्देश्य विशेष रूप से उग्रवाद-रोधी एवं आतंकवाद-रोधी अभियानों के लिए अंतर-संचालनीयता, संयुक्त योजना निर्माण तथा सामरिक क्षमताओं को बढ़ाना है।

महत्व

  • रक्षा सहयोग: भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करता है।
  • अंतरसंचालनीयता: यह दोनों सेनाओं को एक-दूसरे की परिचालन प्रक्रियाओं को समझने और संयुक्त अभियान चलाने में सक्षम बनाती है।
  • आतंकवाद-विरोधी अभियान: चुनौतीपूर्ण भूभाग में उग्रवाद-विरोधी और आतंकवाद-विरोधी अभियानों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है।
  • ज्ञान साझा करना: परिचालन संबंधी अनुभवों, रणनीतियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाता है।
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