संबंधित पाठ्यक्रम:
सामान्य अध्ययन 2: केन्द्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति-संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन; इन कमजोर वर्गों के संरक्षण और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।
संदर्भ:
हाल ही में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण (USAME) विधेयक, 2025 विधानसभा में पारित किया गया।
अन्य संबंधित जानकारी
- 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की 1.01 करोड़ की आबादी में से लगभग 17% गैर-हिंदू थे।
- कुल जनसंख्या में मुसलमान 13.94% और सिख 2.35% थी। अन्य अल्पसंख्यकों की कुल जनसंख्या उत्तराखंड की कुल जनसंख्या के 1% से भी कम थी।
- विधेयक में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का प्रावधान है तथा मदरसों के साथ-साथ सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों को नव स्थापित USAME के दायरे में लाया गया है।
- इससे पहले, राज्य के कानूनों के तहत केवल मदरसों को ही अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त थी। अब, सभी 452 मदरसों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 तक पुनः मान्यता प्राप्त करनी होगी।
- उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016 और गैर-सरकारी अरबी एवं फ़ारसी मदरसा मान्यता नियम, 2019 निरस्त हो जाएँगे और यह नियम 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगा।
विधेयक की मुख्य विशेषताएं
• उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण (USAME):
- यह आवेदनों की समीक्षा करने, मान्यता प्रदान करने और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करेगा।
इसमें निम्नलिखित 12 सदस्य होंगे:
- एक अध्यक्ष, जो विधेयक में उल्लिखित छह अल्पसंख्यक समुदायों में से एक से शिक्षाविद् हो, जिसके पास उच्च शिक्षा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में 15 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो;
- प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय से एक-एक यानी छह शिक्षाविद्, जिनके पास अपने धर्म से संबंधित विषय में कम से कम दस वर्ष का शिक्षण अनुभव हो;
- सचिव स्तर या उससे ऊपर का एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक और स्कूली शिक्षा में दस वर्ष का अनुभव रखने वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता; और
- तीन पदेन सदस्य जिनमें विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक शामिल होंगे।
USAME की हर तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होगी और इसके निर्णय मतदान द्वारा लिए जाएँगे। बराबरी की स्थिति में, सबसे वरिष्ठ पदेन सदस्य निर्णय अंतिम होगा।
इसके अलावा, प्राधिकरण की सर्वोच्च शक्ति राज्य सरकार में निहित है। वह USAME से परामर्श किए बिना तत्काल कार्रवाई कर सकती है और अपने द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई में संशोधन या उसे रद्द कर सकती है।
• मान्यता के लिए शर्तें
- अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान को USAME से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। मान्यता एक बार में तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए दी जाएगी।
- इसके लिए राज्य विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से संबद्धता (affiliation) आवश्यक है, बशर्ते कि अल्पसंख्यक संस्थान किसी ऐसी सोसाइटी, ट्रस्ट या गैर-लाभकारी संस्था द्वारा चलाए जाएँ जो अपने समुदाय के लिए सेवा दे और यह सुनिश्चित करे कि सभी वित्तीय लेनदेन एक समर्पित बैंक खाते के माध्यम से हों।
- यह छात्रों या कर्मचारियों को धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए विवश करने पर रोक लगाता है, शिक्षकों की नियुक्ति बोर्ड के मानदंडों के अनुसार करता है और सभी शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में बोर्ड और USAME नियमों का अनुपालन अनिवार्य करता है।
- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा उत्पन्न हो।
- इसमें कहा गया है कि गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के पंद्रह प्रतिशत से अधिक छात्रों का अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में नामांकन नहीं किया जाएगा।
- यदि USAME को ऐसा लगता है कि धन का दुरुपयोग हुआ है या धारा 14 में निहित किसी भी शर्त का “उल्लंघन” हुआ है, तो वह मान्यता रद्द कर सकता है।
- विधेयक की धारा 15 USAME को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता के लिए आवेदनों की समीक्षा करने और यदि आवश्यक हो तो संस्थान का निरीक्षण करने की अनुमति देती है।
• अन्य शक्तियां, जिम्मेदारियां
- अल्पसंख्यक संस्थान धर्म-विशिष्ट विषय पढ़ा सकते हैं, बशर्ते वे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हों।
- USAME अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार करने हेतु 30 दिनों के भीतर उप-समितियों का गठन करेगा, जिन्हें छह महीने के भीतर स्कूल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- USAME अल्पसंख्यक छात्रों के बीच आधुनिक शिक्षा और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में बोर्ड की सहायता करेगा।