संदर्भ: 

तेलंगाना सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक रोजगार और ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में पिछड़े वर्गों (BC) के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 42% करने की प्रक्रिया शुरू की है।

अन्य संबंधित जानकारी

राज्य विधानसभा ने दो प्रमुख विधेयक पारित किये: 

  • तेलंगाना पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियाँ या पद) विधेयक 2025।
  • तेलंगाना पिछड़ा वर्ग (ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण) विधेयक 2025।

यह कदम तेलंगाना राष्ट्र समिति (BRS) सरकार द्वारा 2017 में पारित पिछले विधेयक (जिसमें पिछड़ी जातियों के आरक्षण को 29% से बढ़ाकर 37% और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करने की मांग की गई थी) को वापस लेने के बाद उठाया गया है ।

विधेयक के बारे में

केन्द्र सरकार द्वारा इन विधेयकों को मंजूरी देने के पश्चात आरक्षण का वितरण इस प्रकार होगा:

  • पिछड़ी जातियां: 42%
  • अनुसूचित जाति (SC): 15%
  • अनुसूचित जनजाति (ST): 10%

आरक्षण में ये वृद्धि शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक सेवाओं और स्थानीय निकाय चुनावों को भी कवर करेगी।

तेलंगाना के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि तेलंगाना राज्य के गठन के दौरान हाशिए पर पड़े समुदायों का समावेशी विकास एक मुख्य मुद्दा था।

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाने का निर्णय पिछड़े वर्गों के संघों, राजनीतिक दलों और व्यक्तियों की ओर से पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन और कम प्रतिनिधित्व को उजागर करने वाली कई मांगों के बाद लिया गया।

सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण और आयोग गठन

  • 50% आरक्षण सीमा से अधिक के लिए मात्रात्मक डेटा की आवश्यकता वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के जवाब में, तेलंगाना सरकार ने सामाजिक-आर्थिक, शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक और जाति जनगणना आयोजित की ।
  • स्थानीय निकायों और अन्य क्षेत्रों में पिछड़े समुदायों के पिछड़ेपन की अनुभवजन्य जांच करने के लिए पूर्व नौकरशाह बुसानी वेंकटेश्वर राव के नेतृत्व में एक समर्पित आयोग का गठन किया गया था ।
  • आयोग का कार्य सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के साथ-साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आधार पर आरक्षण के अनुपात का आकलन करना था।
  • शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व, विशेषकर स्थानीय निकायों में, पिछड़ी जातियों के लिए कम से कम 42% आरक्षण की सिफारिश की।
  • राज्य मंत्रिपरिषद ने निष्पक्ष प्रतिनिधित्व और समावेशन की आवश्यकता का हवाला देते हुए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 42% करने की सिफारिश को मंजूरी दे दी।

इसी तरह के अन्य मामले

बिहार का 65% आरक्षण कोटा: सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में शैक्षणिक और सार्वजनिक रोजगार में बिहार सरकार के 65% आरक्षण (2023 की जाति सर्वेक्षण जनगणना के आधार पर) को असंवैधानिक घोषित करने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

  • 65% कोटा को चुनौती देने वालों ने तर्क दिया था कि यह इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) के मामले में 1992 में दिए गए फैसले द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन करता है। 

इंदिरा साहनी मामला

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला ( जिसे मंडल निर्णय के रूप में भी जाना जाता है) 1992 का एक ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, जिसने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण को संबोधित किया, जिसमें 27% आरक्षण को बरकरार रखा गया, लेकिन शर्तों के साथ।

न्यायालय ने ओबीसी समुदायों के अधिक संपन्न सदस्यों को आरक्षण लाभ से बाहर रखने के लिए “क्रीमी लेयर” की अवधारणा प्रस्तुत की।

  • क्रीमी लेयर से तात्पर्य एक निश्चित जाति/समुदाय के लोगों के समूह से है, जो कुछ मानदंडों के आधार पर बाकी लोगों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने ऊर्ध्वाधर कोटा की 50% सीमा को भी दोहराया, जिसे उसने 1963 (एमआर बालाजी बनाम मैसूर राज्य) और 1964 (देवदासन बनाम भारत संघ) में पहले के निर्णयों में निर्धारित किया था, और तर्क दिया कि प्रशासन में “दक्षता” सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक था।

न्यायालय  ने कहा कि 50% की यह सीमा लागू होगी, सिवाय “असाधारण परिस्थितियों ” के।

न्यायालय  ने फैसला सुनाया कि पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात यह केवल प्रारंभिक नियुक्ति चरण में ही लागू होगा।

न्यायालय  ने इस बात पर जोर दिया कि आरक्षण का मानदंड “सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन” पर आधारित होना चाहिए।

क्या कभी 50% की सीमा का उल्लंघन हुआ है?

तमिलनाडु का अपवाद : 1990 में तमिलनाडु ने अपना आरक्षण कोटा बढ़ाकर 69% कर दिया। 1993 में इस कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम को बरकरार रखा ।

  • भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची विधायिका को संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा ( संविधान के अनुच्छेद 31 ए के तहत ) से छूट देने की अनुमति देती है।
  • नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को संविधान के तहत संरक्षित किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के कारण चुनौती नहीं दी जा सकती।
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