संदर्भ:

हाल ही में, लोकसभा ने रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया। 

रेलवे अधिनियमों का विकास

भारतीय रेलवे नेटवर्क का विकास स्वतंत्रता से पहले लोक निर्माण विभाग के तहत शुरू हुआ था।

भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 ब्रिटिश शासन के तहत बढ़ते रेलवे नेटवर्क को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

वर्ष 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम ने रेलवे बोर्ड को विशिष्ट शक्तियां देकर लोक निर्माण विभाग से अलग कर दिया।

वर्ष 1989 में, भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 को रेलवे अधिनियम, 1989 के लागू होने के साथ निरस्त कर दिया गया।

  • हालाँकि, रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 शासन संरचना को जारी रखते हुए लागू रहा।

विधेयक में प्रमुख संशोधन

रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को निरस्त करना है।

  • 1905 अधिनियम के प्रावधानों को रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल किया जाएगा।

यह विधेयक रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 में संशोधन करता है और रेलवे बोर्ड को कानूनी मंजूरी प्रदान करने के लिए एक नया अध्याय IA जोड़ता है।

विधेयक में प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार निम्नलिखित निर्धारित करेगी: 

  • बोर्ड के सदस्यों की संख्या 
  • बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए योग्यता, अनुभव, सेवा-शर्तें और नियुक्ति का तरीका।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य, जिन्हें पहले 1905 अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था, अब रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत नियुक्त माना जाएगा।

विधेयक में परिचालन क्षमता में सुधार और शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने, रेलवे जोनों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।

विधेयक में एक नए निकाय या बोर्ड के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि मौजूदा रेलवे बोर्ड संशोधित संरचना के तहत अपना कामकाज जारी रखेगा।

विधेयक के अपेक्षित प्रभाव

  • विधेयक भारतीय रेलवे की वर्तमान संगठनात्मक संरचना को बरकरार रखता है एवं दो कानूनों को संदर्भित करने की आवश्यकता को कम करके कानूनी ढांचे को सरल बनाता है।
  • यह उम्मीद की जाती है कि रेलवे बोर्ड को व्यापक रेलवे अधिनियम में एकीकृत करके, रेलवे बोर्ड का कामकाज अधिक सुव्यवस्थित होगा, जिससे रेलवे परिचालन में बेहतर विकास और दक्षता हो सकेगी।
  • रेलवे बोर्ड के कुशल कामकाज से यात्रियों के लिए सेवाओं में सुधार होने की उम्मीद है, जिसमें बेहतर बुनियादी ढांचा, सुरक्षा और ट्रेन संचालन शामिल है।
  • इस संशोधन से ट्रेन सेवाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है और इससे विभिन्न क्षेत्रों से लंबित मांगों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई चिंताएं 

  • रेलवे बोर्ड की स्वतंत्रता: रेलवे बोर्ड को सरकारी नियंत्रण से मुक्त अधिक निर्णय लेने वाले अधिकार के साथ एक स्वतंत्र निकाय बनाने की मांग की गई थी।
  • विशेषज्ञ सिफारिशों को शामिल करने में विफलता: विधेयक के बारे में चिंताएं व्यक्त की गईं, क्योंकि इसमें प्रमुख सिफारिशें, विशेष रूप से एक स्वतंत्र नियामक की स्थापना, शामिल नहीं की गई हैं, जैसा कि 2015 में रेलवे पुनर्गठन संबंधी समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
  • रेलवे बोर्ड में प्रतिनिधित्व: रेलवे बोर्ड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को शामिल करने के संबंध में मुद्दे उठाए गए थे, जिसमें राजनीतिक संबद्धता के बजाय योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर नियुक्तियों की मांग की गई थी।
  • अनसुलझी परिचालन चुनौतियाँ: कुछ राजनीतिक दलों ने सवाल किया कि क्या दोनों अधिनियमों के विलय से परिचालन में देरी, सुरक्षा चिंताओं, नौकरशाही अक्षमताओं और भारतीय रेलवे के भीतर प्रौद्योगिकी को अपनाने की धीमी गति से समस्या का समाधान होगा।
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