संदर्भ:
उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें राजनीतिक दलों में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) को लागू करने की मांग की गई थी।
अन्य संबंधित जानकारी
- SC ने याचिकाकर्ता को पहले भारत निर्वाचन आयोग से संपर्क करने का निर्देश दिया क्योंकि राजनीतिक दल जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं और कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी भारत निर्वाचन आयोग है।
- याचिका में कहा गया था कि इसका उद्देश्य राजनीतिक संगठनों के भीतर पारदर्शिता की कमी, अपर्याप्त संरचनाओं और आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के असंगत कार्यान्वयन को इंगित करना था।
- SC ने कहा कि राजनीतिक दलों को कर्मचारियों के समान मानने संबंधी याचिकाकर्ता का उदाहरण उचित नहीं हो सकता है, लेकिन इस बात से सहमत है कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर चुनाव आयोग को निर्णय लेना चाहिए।
POSH अधिनियम की प्रयोज्यता के समक्ष चुनौतियाँ
राजनीतिक दलों के पास औपचारिक कार्यस्थल संरचना नहीं है और उनके कर्मचारी अक्सर अस्थायी या गैर-पारंपरिक भूमिकाओं (नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों की अनुपस्थिति) में होते हैं, जिससे उन पर POSH अधिनियम लागू करना कठिन हो जाता है।
- POSH अधिनियम की धारा 3 (1) “कार्यस्थल” की व्यापक परिभाषा के साथ “किसी भी कार्यस्थल” पर यौन उत्पीड़न को प्रतिबंधित करती है, जिसमें सरकार द्वारा वित्तपोषित संगठन, साथ ही निजी क्षेत्र, अस्पतालों, खेल स्थलों और यहां तक कि कर्मचारियों द्वारा दौरा किए गए स्थान भी शामिल हैं।
राजनीतिक दलों में “नियोक्ता” की अवधारणा स्पष्ट नहीं है।
हालांकि प्रत्येक राजनीतिक दल के संविधान पदानुक्रमित संरचनाओं (अनुशासन बनाए रखने के लिए आंतरिक समितियों) की रूपरेखा तैयार करते हैं, लेकिन आंतरिक शिकायत समिति के लिए कानूनी आवश्यकताएं नहीं हैं (जैसे कि महिला या बाहरी सदस्य) या यौन उत्पीड़न के लिए अनुशासनात्मक प्रक्रियाएं निर्धारित नहीं करते हैं।
भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका
- भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियां काफी हद तक चुनावों की देखरेख तक ही सीमित हैं, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत प्रावधान है।
- राजनीतिक दलों पर POSH अधिनियम जैसे कानूनों को लागू करने की भारतीय निर्वाचन आयोग की क्षमता स्पष्ट नहीं है।
- इसने अतीत में राजनीतिक दलों को परामर्श जारी किया है, लेकिन गैर-चुनावी कानूनों, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) और बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम के अनुपालन को लागू नहीं किया है।
इस संबंध में न्यायालय का पूर्ववर्ती फैसला
- केरल उच्च न्यायालय ने सेंटर फॉर कॉन्स्टीट्यूशनल राइट्स रिसर्च एंड एडवोकेसी बनाम केरल राज्य एवं अन्य (2022) मामले में कहा कि राजनीतिक दल POSH अधिनियम के तहत “कार्यस्थल” के रूप में योग्य नहीं हैं क्योंकि पार्टी के सदस्यों के साथ कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं है।
- इस प्रकार, राजनीतिक दलों को आंतरिक शिकायत समिति स्थापित करने की आवश्यकता नहीं थी।
- इस फैसले को अभी तक चुनौती नहीं दी गई है।