प्रसंग:

हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने महिलाओं की विवाह आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक पारित किया है।

अन्य संबंधित जानकारी

  • इस ऐतिहासिक कानून [बाल विवाह निषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024)] को मानसून सत्र के पहले दिन ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई।
  • हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का उद्देश्य लैंगिक समानता और महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देना है।
  • यदि राज्यपाल द्वारा इसे मंजूरी दे दी जाती है तो हिमाचल प्रदेश विवाह कानूनों में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य होगा।
  • बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 को दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश किया गया और 17वीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह समाप्त हो गया।

बाल विवाह निषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024)

  • मुख्य प्रावधान: विधेयक में बाल विवाह अधिनियम 2006 और संबंधित राज्य कानूनों में संशोधन करके महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रावधान है। यह पुरुषों के लिए आयु आवश्यकता के अनुरूप है, जिससे विवाह कानूनों में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।
  • मूल वजह: कम उम्र में शादी लड़कियों की शिक्षा और जीवन में प्रगति में बाधा डालती है। विधेयक का उद्देश्य विवाह से पहले महिलाओं को व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए अधिक समय प्रदान करके इन चिंताओं को दूर करना है।
  • विधायी प्रक्रिया: प्रारंभ में फरवरी के बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत किया गया यह विधेयक अब मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।

महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाने के लाभ

  • शैक्षिक अवसर: विवाह में देरी करने से युवतियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और महत्वपूर्ण जीवन कौशल विकसित करने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है।
  • स्वास्थ्य सुधार: देर से विवाह करने से गर्भधारण में देरी हो सकती है, जिससे समय से पहले मातृत्व से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम कम हो सकते हैं और संभावित रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हो सकता है।
  • आर्थिक सशक्तिकरण: विवाह से पहले अतिरिक्त वर्ष महिलाओं को अपना करियर स्थापित करने के लिए अधिक समय देते हैं, जिससे संभावित रूप से उनकी वित्तीय स्थिरता और घरेलू आय में योगदान बढ़ जाता है।
  • लैंगिक समानता प्राप्त करना: ऐसे सुधार हमें सतत विकास लक्ष्य (SDG) 5 को प्राप्त करने में मदद करेंगे, जिसका उद्देश्य महिलाओं की विवाह की आयु बढ़ाकर लैंगिक समानता प्राप्त करना और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना है।

चिंताएं

  • सांस्कृतिक प्रतिरोध: कुछ समुदाय इस परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं, वे इसे विवाह से संबंधित पारंपरिक प्रथाओं और सांस्कृतिक मानदंडों में हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं।
  • कार्यान्वयन चुनौतियां: नई आयु सीमा को लागू करना कठिन साबित हो सकता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बाल विवाह अधिक प्रचलित है तथा सामाजिक रीति-रिवाजों में गहराई से निहित है।
  • अनौपचारिक विवाहों में संभावित वृद्धि: कानूनी उम्र बढ़ाने से संबंधित कुछ चिंताओं के कारण, जल्दी विवाह करने की इच्छा रखने वालों के बीच अनौपचारिक या अपंजीकृत विवाहों के प्रचलन में वृद्धि हो सकती है।

आगे की राह 

  • बाल विवाह निषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024) का समर्थन करने के लिए, कला और मीडिया के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना और सहकर्मी शिक्षा और परामर्श कार्यक्रमों को लागू करना महत्वपूर्ण है।
  • इन्हें आर्थिक सशक्तिकरण पहलों के साथ संयोजित करने से महिलाओं को शिक्षा और कैरियर विकास हेतु अतिरिक्त वर्षों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी तथा यह सुनिश्चित होगा कि विधेयक के लैंगिक समानता और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लक्ष्य प्रभावी रूप से पूरे हों।

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