संदर्भ:

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण को मंजूरी दे दी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण का लाभ समुदाय के सबसे हाशिए पर पड़े लोगों तक पहुंचे।

निर्णय की मुख्य बातें

अनुसूचित जातियां एक समरूप वर्ग नहीं हैं

  • 6:1 के ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुसूचित जातियां एक समरूप वर्ग नहीं हैं, इसलिए अनुसूचित जातियों (एससी) का उप-वर्गीकरण एससी श्रेणियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग कोटा देने के लिए स्वीकार्य है।
  • इस निर्णय ने ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के 2004 के निर्णय को पलट दिया , जिसमें पहले कहा गया था कि अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह का गठन करती हैं और उन्हें आगे उप-वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

राज्यों को राष्ट्रपति सूची को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार है

  • सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) या अनुच्छेद 341 (जो अनुसूचित जातियों की पहचान को रेखांकित करता है) का उल्लंघन नहीं करता है।
  • बहुमत की राय में कहा गया कि अनुच्छेद 341 केवल अनुसूचित जातियों की पहचान करता है तथा वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर आगे वर्गीकरण पर रोक नहीं लगाता है ।
  • इस प्रकार, अनुच्छेद 15 और 16 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिक पिछड़े समुदायों को अधिक तरजीह दे सकता है।

क्रीमी लेयर अवधारणा का परिचय

  • सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्ताव दिया कि समानता प्राप्त करने के लिए राज्य को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की तरह अनुसूचित जातियों में भी “क्रीमी लेयर” को बाहर करने के लिए नीति बनानी चाहिए।

असहमति राय

  • असहमतिपूर्ण निर्णय में तर्क दिया गया है कि किसी भी प्रकार का उप-वर्गीकरण, अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति सूची को प्रभावी रूप से बदल देगा, यह परिवर्तन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है।
  • ऐसी कार्रवाइयों से राजनीतिक हेरफेर को बढ़ावा मिल सकता है और एससी सूची की अखंडता से समझौता हो सकता है।

उप-वर्गीकरण

  • यह विभिन्न सामाजिक-आर्थिक या अन्य मानदंडों के आधार पर आरक्षित श्रेणी (जैसे अनुसूचित जाति) के समुदाय/जातिवार विभाजन को संदर्भित करता है।

क्रीमी लेयर

  • क्रीमी लेयर, एक निश्चित जाति/समुदाय के लोगों के समूह को संदर्भित करता है जो कुछ मानदंडों के आधार पर बाकी लोगों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं।
  • क्रीमी लेयर की अवधारणा 1992 के इंदिरा साहनी फैसले से उभरी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 27% ओबीसी आरक्षण (मंडल आयोग की सिफारिश) को बरकरार रखा, तथा अधिक उन्नत सदस्यों को इससे बाहर रखा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ अधिक जरूरतमंदों तक पहुंचे।

अनुच्छेद 341

  • संविधान का अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति समुदायों की सूची बनाने की शक्ति देता है।

जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018)

  • इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के भीतर “क्रीमी लेयर” को बरकरार रखा।
  • इसे पहली बार 2018 में अनुसूचित जातियों की पदोन्नति पर लागू किया गया था।

अनुसूचित जाति कोटे के उप-वर्गीकरण के संबंध में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

  • 1975 में पंजाब सरकार ने बाल्मीकि और मजहबी सिख समुदायों को अनुसूचित जाति आरक्षण में प्रथम वरीयता देने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया था।
  • बाद में, 2000 में, आंध्र प्रदेश ने एक विधायी अधिनियम के माध्यम से अनुसूचित जाति की आबादी को उप-वर्गीकृत करने का प्रयास किया, लेकिन इसे 2004 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य कर दिया गया ( ई.वी. चिन्नैया निर्णय )।
  • सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, पंजाब सरकार की नीति को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2006 में रद्द कर दिया ( डॉ. किशन पाल बनाम पंजाब राज्य मामला )।
  • जवाब में, पंजाब राज्य सरकार ने उप-वर्गीकरण नीति को बनाए रखने के लिए एक नया विधेयक पेश किया, लेकिन चार साल बाद उच्च न्यायालय ने इस कानून को रद्द कर दिया।
  • एससी उप-वर्गीकरण की कानूनी वैधता अंततः सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गई।
  • दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायालय के 2004 के निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है ।

उप-वर्गीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क

  • उप-वर्गीकरण के समर्थकों का तर्क है कि यह “सकारात्मक कार्रवाई व्यवस्था को तर्कसंगत बनाता है।”
  • कुछ राज्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दावा किया है कि अनुसूचित जातियों के भीतर वंचित उप-समूह हैं और राज्यों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
  • इंद्रा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत , जिसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) या OBC  के उप-वर्गीकरण का समर्थन किया गया था, विरोधियों का तर्क है कि एससी को समरूप समूह माना जाता है। 
  • उनका तर्क है कि अनुसूचित जातियों को उप-विभाजित करना अनुच्छेद 341 का उल्लंघन होगा, जो संवैधानिक उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जातियों को एक समरूप श्रेणी के रूप में निर्दिष्ट करता है।

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