संदर्भ:

भारत 23 जुलाई 2024 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 168वीं जयंती मना रहा है।

तिलक का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

  • उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था, उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक संस्कृत के विद्वान थे।
  • उन्होंने गोपाल गणेश अगरकर के साथ मिलकर 1876 में पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की।
  • 1881 में उन्होंने दो साप्ताहिक पत्रिकाएँ, अंग्रेजी में ‘मराठा’ और मराठी में ‘केसरी’ शुरू कीं ।
  • वह 1885 में पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी (जिसे बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज नाम दिया गया) के संस्थापकों में से एक थे।
  • वह 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) पार्टी में शामिल हो गए।
  • लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के साथ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उग्रवादी विचारधारा के नेता के रूप में उभरे।

ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उन पर तीन बार राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया: –

  • 1897 में बाल गंगाधर तिलक पर उनके मराठी भाषा के समाचार पत्र केसरी में उनके विचार प्रकाशित करने के कारण राजद्रोह का आरोप लगाया गया।
  • बाद में, उन्हें 1908 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और बर्मा की मांडले जेल में छह साल के कारावास की सजा सुनाई गई।
  • 1916 में, स्वशासन पर अपने व्याख्यान के लिए तीसरी बार राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया।

बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बम्बई प्रांतीय कांग्रेस में होम रूल लीग की स्थापना की।

  • उस समय एनी बेसेन्ट ने होम रूल लीग की भी शुरुआत की थी।
  • तिलक ने महाराष्ट्र (बॉम्बे शहर को छोड़कर), कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांतों में काम किया और बेसेन्ट ने शेष भारत में काम किया।
  • वे स्वराज के सबसे प्रबल समर्थकों में से एक थे। उनका प्रसिद्ध नारा था: “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा!”
  • उन्होंने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज्य का चार सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया।
  • 1 अगस्त 1920 को बम्बई के सरदार गृह में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई।

राजद्रोह कानून

  • भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह दंडनीय है।
  • पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान, इस धारा का उपयोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के लिए किया जाता था।
  • वर्तमान में, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकारों को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत किसी के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाने से रोक दिया है।
  • यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक केंद्र इस प्रावधान की पुनः जांच नहीं कर लेता।

तिलक की पुस्तकें

  • गीता रहस्य (1915)
  • वेदों में आर्कटिक घर (1903)

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