संदर्भ:

हाल ही में, स्विस वित्त विभाग ने भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दोहरे कराधान परिहार समझौते (DTAA) में मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) के दर्जे से निलंबित करने की घोषणा की है। 

अन्य संबंधित जानकारी:

  • स्विस अधिकारियों के अनुसार भारत सरकार द्वारा DTAA में “पारस्परिकता” की कमी के कारण निलंबन लागू किया गया था।
  • यह निर्णय पिछले वर्ष भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय (नेस्ले मामले में) के प्रत्युत्तर में आया है , जिसमें कहा गया था कि MFN आवेदन के लिए भारत से अलग से अधिसूचना की आवश्यकता होगी।

MFN निलंबन के पीछे कारण:

भारत ने स्लोवेनिया और लिथुआनिया के साथ कर संधियों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें लाभांश पर 5% कर कटौती की दर निर्धारित की गई (ये दोनों देश बाद में OECD के सदस्य बन गए)।

स्विट्जरलैंड का मानना था कि भारत के साथ उसकी कर संधि में मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) खंड के तहत, लाभांश के लिए 5% की दर (स्लोवेनिया और लिथुआनिया की संधियों से) भारत-स्विट्जरलैंड संधि पर स्वतः ही लागू होनी चाहिए , जो मूल 10% दर के स्थान पर लागू होगी।

  • स्विटजरलैंड ने 2021 में यह घोषणा की थी।

2023 में, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जब कोई मौजूदा संधि देश (जैसे स्लोवेनिया और लिथुआनिया) OECD में शामिल होता है, तो MFN खंड स्वचालित रूप से लागू नहीं होता है।

  • इसने स्पष्ट किया कि ऐसे परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 90 के तहत औपचारिक अधिसूचना आवश्यक है।

संभावित परिणाम:

  • MFN  खंड के निलंबन के बाद, स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से उन भारतीय कर निवासियों को मिलने वाले लाभांश पर 10% कर लगाएगा जो स्विस विदहोल्डिंग टैक्स के लिए रिफंड का दावा करते हैं और उन स्विस कर निवासियों के लिए जो विदेशी कर क्रेडिट का दावा करते हैं।
  • अब लाभांश पर अधिक कर लगाए जाने के कारण भारत में स्विस निवेश  प्रभावित हो सकता है ।
  • 1 जनवरी, 2025 को या उसके बाद अर्जित आय पर स्विट्जरलैंड और भारत के बीच मूल दोहरे कराधान संधि की शर्तों के अनुसार कर लगाया जा सकता है ( मोस्ट फेवर्ड नेशन खंड के तहत अधिक अनुकूल दर प्रदान की गई हो )।
  • इसके तहत स्विट्जरलैंड में काम करने वाली भारतीय कंपनियों पर अधिक कर लगेगा ।
  • इसके बाद अन्य देश भी स्विटजरलैंड के इस कदम का अनुसरण कर सकते हैं।
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