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सामान्य अध्ययन-3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन।

संदर्भ: हाल ही में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स (व्युत्पन्न) के व्यापार में तेजी लाने के लिए भारत के लिए ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथेनॉल के लिए मानकों को अधिसूचित किया।

अन्य संबंधित जानकारी:

  • ये मानक किसी ईंधन को ‘ग्रीन’ (हरित) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उत्सर्जन सीमा और पात्रता शर्तों को निर्धारित करते हैं।
  • इस अधिसूचना का उद्देश्य भारत में ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स के विकास और व्यापार को बढ़ावा देना है।
  • यह पहल राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 4 जनवरी 2023 को ₹19,744 करोड़ के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था।

राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में:

  • इस मिशन का लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स जैसे ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथेनॉल के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का एक वैश्विक केंद्र बनाना है।
  • मिशन ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जैसे कि 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन और 2030 तक हर साल लगभग 50 MMT ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को रोकना।
  • यह मिशन कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हाइड्रोजन उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग का समर्थन करता है।

भारत के लिए ग्रीन अमोनिया मानक:

  • यह मानक अमोनिया को ‘ग्रीन’ के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अनुमत अधिकतम उत्सर्जन स्तर को परिभाषित करता है।
  • भारत के ग्रीन अमोनिया मानक के लिए आवश्यक है कि कुल गैर-बायोजेनिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 0.38 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य प्रति किलोग्राम अमोनिया (kg CO₂ eq/kg NH₃) से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • उत्सर्जन गणना में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, अमोनिया संश्लेषण, शुद्धिकरण, संपीड़न और ऑन-साइट भंडारण से होने वाला उत्सर्जन शामिल है। इसकी गणना पिछले 12 महीनों के औसत के रूप में की जाती है।

भारत के लिए ग्रीन मेथेनॉल मानक:

  • यह मानक मेथेनॉल को ‘ग्रीन’ के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक उत्सर्जन सीमा को परिभाषित करता है।
  • भारत के ग्रीन मेथेनॉल मानक के लिए आवश्यक है कि कुल गैर-बायोजेनिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 0.44 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य प्रति किलोग्राम (kg CO₂ eq/kg CH₃OH) से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • उत्सर्जन गणना में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, मेथेनॉल संश्लेषण, शुद्धिकरण और ऑन-साइट भंडारण से होने वाला उत्सर्जन शामिल है। इसकी गणना भी पिछले 12 महीनों के औसत के रूप में की जाती है।
  • ग्रीन मेथेनॉल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के स्रोत:
    • अधिसूचना के अनुसार ग्रीन मेथेनॉल उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बायोजेनिक स्रोतों, डायरेक्ट एयर कैप्चर (DAC), या मौजूदा औद्योगिक स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है।
    • सरकार भविष्य में पात्र कार्बन डाइऑक्साइड स्रोतों की सूची को संशोधित कर सकती है।

मानकों का महत्व:

  • उद्योग के लिए विनियामक स्पष्टता: ये मानक ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथेनॉल के लिए स्पष्ट उत्सर्जन सीमा और प्रमाणन मानदंड स्थापित करते हैं, जिससे निवेशकों और प्रौद्योगिकी डेवलपर्स को निश्चितता मिलती है।
  • औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन में तेजी: ये मानक उर्वरक, शिपिंग, बिजली उत्पादन और भारी उद्योगों जैसे ‘हार्ड-टू-अबेट’ (कम करने में कठिन) क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन में सहायता करते हैं, जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं।
  • वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि: यह ढांचा भारत को निम्न-कार्बन ईंधन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाता है, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन के एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होती है।
  • निर्यात के अवसरों को बढ़ावा: मानकीकरण से प्रमाणन और सीमा पार व्यापार में आसानी होती है, जिससे भारत को विशेष रूप से नेट-ज़ीरो लक्ष्यों का पीछा करने वाले बाजारों में अपने निर्यात का विस्तार करने में मदद मिलेगी।
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