संबंधित पाठ्यक्रम 

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: संसद एवं राज्य विधानमंडल – संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार तथा इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

संदर्भ: हाल ही में, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 67 (A) के तहत पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया।

अन्य संबंधित जानकारी 

  • वे भारत के इतिहास में वी.वी. गिरि और आर. वेंकटरमन के बाद अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति हैं।
    दोनों ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पर क्रमशः गोपाल स्वरूप पाठक और शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बने।
  • संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। हालाँकि, चूँकि उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति भी होते हैं, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति, जो वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह हैं, सदन की अध्यक्षता करेंगे।
  • भारत का चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए जिम्मेदार है। चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के तहत आयोजित किया जाता है।
  • परंपरा के अनुसार, संसद के किसी भी सदन के महासचिव को बारी-बारी से रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में

  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 यह प्रावधान करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
  • भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है।
  • यह पद संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद पर आधारित है, हालाँकि इसके कार्य अधिक सीमित हैं।

उपराष्ट्रपति का चुनाव

  • उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत) शामिल होते हैं।
  • चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करके किया जाता है, और मतदान गुप्त मतपत्र के माध्यम से होता है।
  • मतदान विधि के संदर्भ में प्रक्रिया राष्ट्रपति चुनाव के समान है।
  • नामांकन प्रक्रिया के लिए 20 सांसदों को प्रस्तावक और 20 को समर्थक के रूप में आवश्यक है, साथ ही ₹15,000 की सुरक्षा जमा राशि भी जमा करनी होती है।
  • उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है।

योग्यताएँ

  • भारत का नागरिक हो।
  • 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  • राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो।
  • कोई लाभ का पद धारण न करता हो।

पदावधि (अनुच्छेद 67 के तहत)

  • निर्वाचित उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से पूरे पाँच वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगा, भले ही रिक्ति के दौरान चुनाव कब हुआ हो।
  • उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को पत्र प्रस्तुत करके इस्तीफा दे सकता है।
  • उसे राज्यसभा के एक विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव और लोकसभा द्वारा सहमति (साधारण बहुमत) से भी पद से हटाया जा सकता है, जिसके लिए 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक है।
  • संविधान में हटाने के लिए किसी विशेष आधार का उल्लेख नहीं है।

पद की रिक्ति

  • यदि रिक्ति कार्यकाल की समाप्ति के कारण है: वर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव अवश्य होना चाहिए, ताकि पद में कोई अंतर न रहे।
  • यदि रिक्ति इस्तीफे, पद से हटाने, मृत्यु, या अयोग्यता के कारण है: रिक्ति उत्पन्न होने के बाद जितनी जल्दी हो सके चुनाव अवश्य होना चाहिए।
Source:

https://indianexpress.com/article/explained/what-happens-vice-president-resigns-mid-term-10141171

Shares: