संदर्भ:
हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद से विभिन्न हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन – ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP) का उद्घाटन किया।
अन्य संबंधित जानकारी
- FTI-TTP को देश भर के 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर लागू किया जाएगा। पहले चरण में दिल्ली के अलावा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर इसका उद्घाटन किया गया है।
- FTI-TTP संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तुत ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम के समान है, जो चुनिंदा हवाई अड्डों पर अमेरिका पहुंचने पर पूर्व-अनुमोदित, कम जोखिम वाले यात्रियों को शीघ्र मंजूरी प्रदान करता है।
- FTI-TTP को जून 2024 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया।
फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन – ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम
- यह अन्य देशों से आने वाले भारतीय नागरिकों और भारत के प्रवासी नागरिकों (OCI) यात्रियों के लिए तीव्र, सुगम और अधिक सुरक्षित आव्रजन मंजूरी के साथ अंतर्राष्ट्रीय आवागमन की सुविधा प्रदान करता है।
- यह सुविधा भारतीय नागरिकों और OCI कार्डधारकों के लिए निःशुल्क शुरू की गई है।
- FTI-TTP कार्यक्रम को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
- नामांकन के लिए आवेदकों को अपना विवरण प्रदान करके और पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके ऑनलाइन पंजीकरण (5 वर्ष या पासपोर्ट वैधता तक के लिए वैध) पूरा करना होगा।
- पंजीकृत आवेदकों का बायोमेट्रिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) या हवाई अड्डे से गुजरते समय लिया जाएगा।
- गृह मंत्रालय के अधीन आप्रवासन ब्यूरो कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।
- यह ‘विकसित भारत’@2047 विजन’ के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है।
FTI-TTP क्रियान्वयन की प्रक्रिया
- आगमन और प्रस्थान दोनों स्थानों पर, पंजीकृत यात्री ई-गेट पर अपने एयरलाइन बोर्डिंग पास और पासपोर्ट को स्कैन करेंगे।
- ई-गेट पर यात्री के बायोमेट्रिक्स का प्रमाणीकरण किया जाएगा ।
- एक बार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल हो जाने पर, ई-गेट स्वचालित रूप से खुल जाएगा, जिससे आव्रजन मंजूरी मिल जाएगी ।
• कार्यक्रम दो चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा।
- प्रथम चरण : भारतीय नागरिकों और OCI कार्डधारकों के लिए
- दूसरा चरण: विदेशी यात्रियों के लिए
भारतीय विदेशी नागरिकता (OCI)
• OCI योजना अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके शुरू की गई थी, ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) को भारत के विदेशी नागरिक (OCI) के रूप में पंजीकरण की अनुमति मिल सके।
• OCI कार्ड धारक विदेशी नागरिक हैं , जिनकी निम्नलिखित शर्तें हैं
(i) जो 26 जनवरी, 1950 के समय या उसके पश्चात किसी भी समय भारत का नागरिक था।
(ii) जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था।
(iii) जो उस क्षेत्र से संबंधित थे, जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया।
(iv) जो ऐसे नागरिक का बच्चा या पोता या परपोता हो।
(v) जो ऊपर वर्णित व्यक्तियों का नाबालिग बच्चा है।
(vi) जो नाबालिग बच्चा है और जिसके दोनों माता-पिता भारत के नागरिक हैं या माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है – वह OCI कार्डधारक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है।
OCI के लाभ
- OCI को भारत आने के लिए बहु-प्रवेश, आजीवन वीज़ा दिया जाता है और प्रवास की अवधि की परवाह किए बिना, उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण से छूट दी जाती है।
- कृषि या बागान संपत्ति अर्जित करने के अलावा, आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में OCI धारक को अनिवासी भारतीयों के समान सामान्य समानता प्राप्त है।