संदर्भ
हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना की प्रशंसा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार अनौपचारिक क्षेत्र के लाखों श्रमिकों के लिए ऐसी योजना शुरू की गई है।
PM-SYM की मुख्य विशेषताएँ
- शुभारंभ: PM-SYM को अंतरिम बजट 2019 में पेश किया गया था।
- कवरेज: असंगठित क्षेत्र
- न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन: 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह।
- सरकारी योगदान: भारत सरकार 1:1 के आधार पर श्रमिक के योगदान का मिलान करती है।
- स्वैच्छिक और अंशदायी: यह योजना स्वैच्छिक है, जो श्रमिकों को उनके सामर्थ्य और आवश्यकता के आधार पर योगदान करने की अनुमति देती है।
- पारिवारिक पेंशन: यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन राशि का 50% मिलता है। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होती है।
- निकास प्रावधान: प्रतिभागी निर्दिष्ट शर्तों के तहत योजना से बाहर निकल सकते हैं।
- आसान नामांकन: पात्र श्रमिक, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या मानधन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।
- निधि प्रबंधन: इस योजना का संचालन LIC द्वारा किया जाता है, जो वित्तीय स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।
पात्रता
- आवश्यक आयु: 18 से 40 वर्ष।
- आय सीमा: मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
- मानदंड:
- कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) या राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में शामिल नहीं होना चाहिए।
- आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना से लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए।