संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के वन विभाग को जमीनी सर्वेक्षण और उपग्रह चित्रों का उपयोग करके प्रत्येक “पवित्र उपवन” का विस्तृत मानचित्र बनाने का आदेश दिया।

  • न्यायालय ने कहा कि पवित्र उपवनों की पहचान उनके उद्देश्य और स्थानीय समुदाय के लिए उनके सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व के आधार पर की जानी चाहिए।
  • मानचित्रण के बाद, विभाग उन्हें ‘वन’ के रूप में वर्गीकृत करेगा और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WLPA) 1972 के तहत उन्हें ‘सामुदायिक रिजर्व’ के रूप में अधिसूचित करेगा।इससे उपवन संरक्षण के लिए सरकारी नियंत्रण में आ जाएंगे।
  • राजस्थान में लगभग 25,000 पवित्र उपवन हैं जो 600,000 हेक्टेयर में फैले हुए हैं।
  • भारत में इस प्रकृति के 1-10 लाख पवित्र उपवन होने का अनुमान है, जो दुनिया में सबसे अधिक है।

पवित्र उपवनों के बारे में

  • ये वन स्थानीय समुदायों द्वारा परंपरा के आधार पर प्रबंधित और संरक्षित किए जाते हैं।
  • इन उपवनों को रीति-रिवाजों और नियमों के माध्यम से संरक्षित किया जाता है जो आमतौर पर नामित देखभालकर्ताओं द्वारा औषधीय पौधों को इकट्ठा करने के अलावा संसाधन निष्कर्षण को प्रतिबंधित करते हैं।
  • इन उपवनों की सुरक्षा समुदाय की धार्मिक मान्यताओं और आत्माओं तथा देवताओं के साथ उनके संबंध से जुड़ी हुई है।
  • ये प्रायः मंदिरों, धार्मिक स्थलों, दफन स्थलों और तीर्थ स्थलों से जुड़े होते हैं और स्थानीय चिकित्सकों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो औषधीय पौधे एकत्र करते हैं और जैव विविधता से समृद्ध होते हैं।
  • उपवन मिट्टी को स्थिर करके और कटाव को रोककर बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से समुदायों की रक्षा भी करते हैं।

सामुदायिक रिजर्व क्या हैं?

  • WLPA 2002 ने राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के साथ-साथ “सामुदायिक रिजर्व” नामक एक नई संरक्षित क्षेत्र श्रेणी बनाई।
  • सामुदायिक रिजर्व समुदाय या निजी भूमि पर संरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ स्थानीय लोग स्वेच्छा से “जीव, वनस्पति और सांस्कृतिक संरक्षण मूल्यों और प्रथाओं” की रक्षा के लिए वन आवासों का संरक्षण करते हैं।
  • समुदाय WLPA में निर्दिष्ट अपराधों को रोकता है, अपराधियों को पकड़ने में अधिकारियों की मदद करता है, “किसी भी जंगली जानवर की मृत्यु” की रिपोर्ट करता है और जंगल की आग को रोकने या बुझाने का कार्य करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति

  •  पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) को निर्देश दिया गया कि वह पूरे समुदाय के सांस्कृतिक एवं पारंपरिक अधिकारों को संरक्षित करते हुए पवित्र उपवनों को बचाकर जैव विविधता के इन बहुमूल्य स्रोतों की रक्षा करने में अग्रणी भूमिका निभाए। •
  • न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार को स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर पवित्र उपवनों के पारिस्थितिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। •
  • राजस्थान को निम्नलिखित सहित पांच सदस्यीय समिति बनानी चाहिए:
    • एक डोमेन विशेषज्ञ (अधिमानतः सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक),
    • एमओईएफएंडसीसी (केंद्रीय मंत्रालय) का एक वरिष्ठ अधिकारी,
    • राजस्थान के वन एवं राजस्व विभागों के वरिष्ठ अधिकारी।
  • न्यायालयने आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं को मान्यता देते हुए वन अधिकार अधिनियम, 2006 का हवाला दिया।
  • राजस्थान को उन समुदायों की पहचान करनी चाहिए जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से पवित्र उपवनों की रक्षा की है और उन्हें वन अधिकार अधिनियम के तहत ‘सामुदायिक वन संसाधन’ के रूप में नामित करना चाहिए।
  • संरक्षण में समुदाय की भूमिका को औपचारिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए, तथा उन्हें ग्राम सभाओं के साथ मिलकर वन्यजीवों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए।
  • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) को पूरे भारत में पवित्र उपवनों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए एक नीति बनाने का निर्देश दिया गया।
  • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पवित्र उपवनों की पहचान, पता लगाने और सीमाओं को चिह्नित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण योजना भी विकसित करनी चाहिए।
  • सीमाएँ प्राकृतिक विकास के लिए लचीली होनी चाहिए, लेकिन कृषि, आवास या वनों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाली कमी से सख्ती से सुरक्षित होनी चाहिए।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पवित्र उपवन

क्षेत्रपवित्र उपवनों के नाम
कर्नाटकादेवर काडू
हिमाचल प्रदेशदेवबन
केरलकावू, सर्प कावू
छोटा नागपुर पठारसरना
छत्तीसगढ़देवबानी
ओडिशाजेहरा, ठाकुरम्मा
महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़देवगुड़ी (मुरिया, माडिया और गोंड आदिवासी)
मेघालयकी लॉ लयंगदोह, की लॉ क्यंटांग, की लॉ नियम
गुजरातसाबरकांठा, दाहोद, बानासकांठा
राजस्थानओरन्स, मालवन, देव घाट, और बाघ
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