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सामान्य अध्ययन-1: सामाजिक सशक्तिकरण, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता।

संदर्भ: हाल ही में महिलाओं के विरुद्ध लगातार जारी हिंसा की घटनाओं के देखते हुए इतालवी संसद ने विशेष रूप से नारी-हत्या (Femicide) को दंडनीय अपराध घोषित करने वाले एक कानून को मंजूरी दी।

अन्य संबंधित जानकारी

  • अब साइप्रस, माल्टा और क्रोएशिया के साथ इटली भी यूरोपीय संघ (EU) के उन सदस्य देशों की सूची में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने नारी-हत्या की कानूनी परिभाषा को अपनी आपराधिक संहिताओं में शामिल किया है।

नारी-हत्या 

  • नारी-हत्या को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के सबसे गंभीर और कठोर रूपों में से एक माना जाता है।
  • UN Women की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में, लगभग 50,000 महिलाओं और लड़कियों की हत्या उनके अंतरंग (घनिष्ठ) साथी या परिवार के सदस्यों द्वारा की गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी चिंता जतायी गई है कि कई देशों के पास इस संबंध में कोई आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

• वर्ष 2022 में, संयुक्त राष्ट्र के कई निकायों ने अपराधी के साथ महिला के संबंध के आधार पर नारी-हत्या को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने हेतु एक ढाँचा तैयार किया|

  • अंतरंग (घनिष्ठ) साथियों द्वारा नारी-हत्या – वर्तमान या पूर्व साथियों द्वारा की गई हत्याएँ।
  • परिवार के अन्य सदस्यों या संबंधियों द्वारा नारी-हत्या –सगे- संबंधियों/परिवार के सदस्यों द्वारा की गई हत्याएँ।
  • अन्य अपराधियों द्वारा नारी-हत्या –परिवार या अंतरंग साथी के अलावा अन्य अपराधियों जैसे कि परिचितों, अजनबियों, या आपराधिक गिरोहों द्वारा की जाने वाली हत्याएँ।

नारी-हत्या संबंधी कानूनों का महत्त्व 

  • यह कानून व्यवस्थित  लिंग-आधारित हिंसा को समाप्त करने की दिशा में हुई प्रगति को दर्शाता है, साथ ही सुरक्षात्मक कानूनी ढाँचों को सशक्त बनाता है।
  • यह कानून लिंगभेद के प्रति सार्वजनिक चेतना को जागृत करता है और सांस्कृतिक और संरचनागत परिवर्तनों की तत्काल आवश्यलता को रेखांकित करता है।
  • यह कदम नारी-हत्या को महिलाओं के विरुद्ध एक विशिष्ट और जघन्य अपराध मानने तथा नारी-हत्या के विरुद्ध संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बल प्रदान करता है।

Sources:
BBC
Indian Express
Nytimes

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