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सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: केन्द्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का निष्पादन; इन कमजोर वर्गों के संरक्षण और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।
संदर्भ:
हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एल. मुरुगनन्थम बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें एक अत्यंत चिंताजनक वास्तविकता पर प्रकाश डाला गया: हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में दिव्यांग कैदियों के साथ की जाने वाली व्यवस्थागत उपेक्षा।
अन्य संबंधित जानकारी
- निर्णय तमिलनाडु सरकार को उपाय करने का निर्देश देता है, जिसमें कारावास के समय विकलांग कैदियों की पहचान करना, दिव्यांगता-अधिकारों का सम्मान करने वाले उपायों को शामिल करने के लिए अपने जेल मैनुअल में संशोधन करना और जेल अधिकारियों का अनिवार्य संवेदीकरण (Sensitisation) शामिल है।
- न्यायालय ने टिप्पणी की कि भारत की जेलें संरचनात्मक और परिचालन रूप से अक्षम कैदियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त बनी हुई हैं।
- पहुँच की कमी, विशेष स्वास्थ्य सेवा, सहायक उपकरण और संवेदनशील कर्मचारियों की कमी अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।
- यह निर्णय विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (‘RPwD अधिनियम’) और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 2006 (‘UNCPRD’) के तहत भारत के दायित्वों के आधार पर दिया गया था।
- न्यायालय ने यह भी देखा कि NCRB (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) विकलांग कैदियों की संख्या दर्ज नहीं करता है – एक स्पष्ट चूक जो जवाबदेही और सुधार में बाधा डालती है।
- यह निर्णय आपराधिक न्याय प्रणाली में विकलांगता डेटा को एकीकृत करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
जेलों में चुनौतियाँ
- सुलभ बुनियादी ढांचे की कमी: अधिकांश जेलें संरचनात्मक रूप से अगम्य हैं, जिनमें अपर्याप्त रैंप, व्हीलचेयर-सुलभ कोठरियाँ और सुलभ शौचालय हैं, जो विकलांग कैदियों को बुनियादी दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करते हैं, जैसा कि प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा जैसे मामलों में देखा गया है।
- अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा और सहायक उपकरण: विकलांग कैदियों को अक्सर आवश्यक चिकित्सा उपचार, फिजियोथेरेपी, मनोरोग देखभाल और व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र या बैसाखी जैसे आवश्यक सहायक उपकरणों से वंचित रखा जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य में और गिरावट आती है।
- प्रशिक्षित कर्मचारियों और देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति: जेलों में कैदियों को नहाने, कपड़े पहनने और खाने जैसे दैनिक कार्यों में सहायता करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों और देखभाल करने वालों की कमी है, जो गतिशीलता या संज्ञानात्मक अक्षमताओं वाले लोगों की पीड़ा को बढ़ाता है।
- मनोवैज्ञानिक संकट और सामाजिक बहिष्कार: सुविधाओं की कमी, अलगाव और दुर्व्यवहार विकलांग कैदियों में चिंता, अवसाद और बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य में योगदान करते हैं, जिससे उनके सामने आने वाला सामाजिक बहिष्कार और बढ़ जाता है।
आगे की राह
- सुलभ बुनियादी ढाँचा: सभी जेल परिसरों को रैंप, सुलभ शौचालय और गलियारों व सामान्य क्षेत्रों के लिए बाधा-मुक्त स्थानों के साथ व्हीलचेयर-अनुकूल बनाया जाना चाहिए।
- प्रवेश पर विकलांगता की जाँच: प्रवेश के समय सभी आने वाले कैदियों की विकलांगता के लिए जाँच की जानी चाहिए, और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को दर्ज किया जाना चाहिए और उनका समाधान किया जाना चाहिए।
- कर्मचारी प्रशिक्षण और संवेदीकरण: जेल कर्मचारियों को विकलांग कैदियों के अधिकारों, आवश्यकताओं और उचित प्रबंधन को समझने के लिए नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिससे मानवीय व्यवहार को बढ़ावा मिले और दुर्व्यवहार को रोका जा सके।
- स्वतंत्र ऑडिट और पर्यवेक्षण: पहुँच और देखभाल मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निकायों द्वारा नियमित ऑडिट और निरीक्षण के लिए तंत्र स्थापित किए जाएँ।
- विकलांगता अधिकारों का कानूनी एकीकरण: राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों से आग्रह किया जाता है कि वे विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 और मॉडल जेल मैनुअल, 2016 के प्रावधानों को अपने संबंधित जेल अधिनियमों और नियमों में शामिल करें।