संदर्भ

हाल ही में, राज्यसभा ने तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी, जिससे भारत के तेल और गैस अन्वेषण कानूनों में बड़े सुधारों का रास्ता साफ हो गया।

लक्ष्य और उद्देश्य

  • विधेयक का उद्देश्य पेट्रोलियम संचालन को खनन से अलग करना, आधुनिक हाइड्रोकार्बन संसाधनों को शामिल करने के लिए परिभाषाओं को अद्यतन करना और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश एवं परिचालन दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।

तेल और गैस कानूनों में प्रमुख सुधार

  • परिभाषित खनिज तेल
    • तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को ही खनिज तेल के रूप में परिभाषित किया गया था।
    • इस विधेयक में अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन संसाधनों जैसे कि कोल बेड मीथेन, ऑयल शेल, शेल गैस, शेल ऑयल, टाइट गैस, टाइट ऑयल और गैस हाइड्रेट को शामिल करने के लिए परिभाषा का विस्तार किया गया है, लेकिन इसमें पेट्रोलियम प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले कोयला, लिग्नाइट और हीलियम शामिल नहीं हैं।
    • खनिज तेलों की व्यापक परिभाषा बिना किसी नीतिगत भ्रम के पारंपरिक और अपरंपरागत दोनों तरह के हाइड्रोकार्बन संसाधनों की कुशल खोज, विकास और उत्पादन को सक्षम बनाती है
    • पट्टे के ढांचे को संशोधित किया गया है। मौजूदा पट्टों में “खनन पट्टा” शब्द को बरकरार रखा जाएगा, जबकि नए समझौतों में “पेट्रोलियम पट्टा” शब्द को अपनाया जाएगा, जिससे भारतीय प्रथाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सकेगा।
  • केंद्र की नियामक शक्तियों का विस्तार कर अपराधों को अपराधमुक्त करता है
    • अधिनियम के तहत, केंद्र को खनिज तेलों के अनुदान, नियम और शर्तों, पट्टे की समय अवधि, उत्पादन, भंडारण और संरक्षण को विनियमित करने तथा खनिज तेलों के लिए रॉयल्टी, शुल्क और करों को इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया था।
    • यह विधेयक केंद्र की शक्तियों का विस्तार करता है, जिसमें उत्सर्जन को कम करने, तेल उत्पादन और प्रसंस्करण इकाइयों को साझा करने, पट्टों के विलय और पट्टों पर विवादों को हल करने के लिए पट्टेदारों के लिए नियम बनाना शामिल है।
    • इसके अतिरिक्त, विधेयक उपर्युक्त पेट्रोलियम गतिविधियों से संबंधित अपराधों को अपराधमुक्त करता है, जैसे कि अवैध पट्टे और रॉयल्टी का भुगतान न करना। हालांकि, इन अपराधों के लिए जुर्माने की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।
  • तेल अन्वेषण के लिए निषिद्ध क्षेत्रों को खोलना
    • केंद्र ने पहले से परिभाषित निषिद्ध क्षेत्रों, जैसे मिसाइल परीक्षण स्थलों के पास के क्षेत्रों में तेल अन्वेषण की अनुमति दी है।

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