संदर्भ:

डाकघर अधिनियम, 2023, 18 जून, 2024 से लागू हुआ।

अन्य संबंधित जानकारी

  • डाकघर विधेयक, 2023 को 10.08.2023 को राज्य सभा में पेश किया गया था और 04.12.2023 को इसे राज्य सभा द्वारा पारित कर किया गया।
  • इसके बाद विधेयक पर लोक सभा द्वारा 13.12.2023 को विचार किया गया और 18.12.2023  को पारित किया गया।
  • इस पर 24 दिसंबर, 2023 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसे सामान्य जानकारी के लिए विधि और न्याय मंत्रालय (विधान विभाग) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

इस अधिनियम की मुख्य बातें

  • यह अधिनियम ने भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को प्रतिस्थापित करता है। 
  • यह केन्द्र सरकार के एक विभागीय उपक्रम, भारतीय डाक को नियंत्रित करता है।
  • यह भारतीय डाक विभाग का नेतृत्व महानिदेशक, डाक सेवा को देता है। यह उन्हें सेवाओं के लिए शुल्क और डाक टिकटों की आपूर्ति सहित विभिन्न विषयों पर नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
  • सरकार राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सहित विशिष्ट आधारों पर भारतीय डाक के माध्यम से भेजी जाने वाली किसी वस्तु को रोक सकती है।
  • इस अधिनियम के नियमों के तहत निर्धारित किसी दायित्व को छोड़कर, भारतीय डाक अपनी सेवाओं के संबंध में किसी भी दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
  • इस अधिनियम की धारा 9 केंद्र को राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा या अन्य कानूनों के उल्लंघन के संबंध में किसी भी अधिकारी को “किसी भी वस्तु की जाँच करने, खोलने या रोकने” का अधिकार देती है।
  • यह डाकघर अधिनियम, 1898 के अंतर्गत निर्धारित सभी दंडों और अपराधों को हटा देता है।
  • इसने डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 4 के प्रावधानों हटा दिया, जो केंद्र को सभी पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक डाक द्वारा भेजने का विशेष विशेषाधिकार देता था।
  • इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिक-केंद्रित सेवाएँ, बैंकिंग सेवा और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढाँचा तैयार करना है।
  • यह अधिनियम “भारत में डाकघर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करता है”, जो वर्तमान के केवल डाक वितरण से परे कई सेवाएँ प्रदान करने संबंधी भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की प्राथमिक चिंता थी।

महत्वपूर्ण मुद्दे

  • इस अधिनियम में भारतीय डाक के माध्यम से भेजी जाने वाली वस्तुओं के अवरोधन के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। सुरक्षा उपायों के अभाव से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की निजता के अधिकार के उल्लंघन होने की संभावना है।
  • यह अधिनियम भारतीय डाक जैसे सरकारी उद्यम पर स्वाभाविक रूप से पड़ने वाले उत्तरदायित्व के बोझ को समाप्त कर देता है या कम कर देता है।    

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