संदर्भ:
हाल ही में, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ( MoPSW ) ने राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए ‘जलवाहक योजना’ शुरू की।
जलवाहक योजना के बारे में :
यह योजना निम्नलिखित क्षेत्रों में लंबी दूरी की कार्गो सुविधाओं की आवाजाही को प्रोत्साहित करेगी: –
- राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (गंगा नदी)
- राष्ट्रीय जलमार्ग 2 (ब्रह्मपुत्र नदी)
- राष्ट्रीय जलमार्ग 16 (बराक नदी)
यह भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) और अंतर्देशीय एवं तटीय शिपिंग लिमिटेड (ICSL) का संयुक्त प्रयास है ।
- IWAI (मुख्यालय-नोएडा) की स्थापना 1986 में शिपिंग और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए की गई थी।
ICSL (मुख्यालय-कोलकाता) की स्थापना 2016 में अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय शिपिंग और एंड-टू-एंड लॉजिस्टिक्स के माध्यम से परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी।
यह योजना लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, सड़कों और रेलमार्गों पर भीड़भाड़ कम करने तथा परिवहन के टिकाऊ तरीके को अपनाने को प्रोत्साहित करती है।
- योजना के तहत, फिक्स्ड डे शेड्यूल्ड सेलिंग सेवा की शुरुआत का उद्देश्य कार्गो परिवहन के लिए एक व्यवहार्य, किफायती और पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार विकल्प के रूप में जलमार्गों की तत्परता को प्रदर्शित करना है।
- मालवाहक जहाज मोटर वाहन (MV) होमी भाभा, MV त्रिशूल और अन्य जहाजों को NW 1 और NW 2 के लिए कार्गो जहाजों की निर्धारित अनुसूचित सेवा की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए हरी झंडी दिखाई गई।
प्रारंभ में यह योजना 3 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई है।
यह योजना भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (IBP) मार्ग के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 पर जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन करते समय किए गए कुल परिचालन व्यय का 35% तक प्रतिपूर्ति प्रदान करती है।
- IBP मार्ग बांग्लादेश के माध्यम से NW 1 को NW 2 से जोड़ता है।
राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016
इसने 111 नौगम्य जलमार्गों की पहचान की है और उन्हें “राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग” घोषित किया है।
इन 111 जलमार्गों में 24 राज्यों में फैले 5 मौजूदा और 106 नए जलमार्ग शामिल हैं।
- इनमें से 25 राष्ट्रीय जलमार्ग अंतर-राज्यीय राष्ट्रीय जलमार्ग हैं।
राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत नौवहन और नौवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों का विनियमन और विकास IWAI के अधीन है।
- अंतर्देशीय जलमार्गों पर नौवहन और नौवहन संघ सूची की प्रविष्टि 24 के अंतर्गत आते हैं।