संदर्भ:

हाल ही में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम के माघ बिहू त्योहार के दौरान पारंपरिक भैंस और बुलबुल की लड़ाई पर प्रतिबंध लगाया।

पृष्ठभूमि:

मई 2023 में, सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में किए गए संशोधनों को बरकरार रखते हुए जल्लीकट्टू , कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ पर अपने 2014 के प्रतिबंध को खारिज कर दिया।

इससे प्रेरित होकर, असम सरकार ने जनवरी 2024 में भैंस और बुलबुल की लड़ाई के सांस्कृतिक महत्व का हवाला देते हुए इसकी अनुमति देने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की।

SOP में इन लड़ाइयों को विनियमित तरीके से संचालित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिनमें क्रूरता, नशीली दवाओं के उपयोग पर रोक लगाना, तथा यह सुनिश्चित करना शामिल है कि पशुओं और पक्षियों को जानबूझकर नुकसान न पहुंचाया जाए।

  • भैंसों की लड़ाई की अनुमति केवल उन क्षेत्रों में दी गई जहां यह पारंपरिक रूप से 25 वर्षों से आयोजित की जाती रही है तथा यह केवल 15-25 जनवरी के बीच ही आयोजित की जा सकती है।
  • SOP के अनुसार आयोजकों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि लड़ाई के अंत में बुलबुल को अच्छी स्थिति में छोड़ा जाए और उन्हें अवैध रूप से पकड़ा न जाए।

लड़ाइयों के दोबारा शुरू करने को चुनौती:

  • पेटा इंडिया ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। 
  • याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि क्रूरता को रोकने के लिए SOP अपर्याप्त थे।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय का निर्णय :

  • न्यायालय ने भैंसों और बुलबुल की लड़ाई को पुनः शुरू करने संबंधी असम सरकार की अधिसूचना को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह प्रमुख पशु संरक्षण कानूनों का उल्लंघन है।
  • न्यायालय ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि बुलबुल अनुसूची II के तहत संरक्षित हैं, इसलिए लड़ाई में उनका उपयोग अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। 
  • न्यायालय ने यह भी कहा कि असम सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन नहीं किया , जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों ने इसी प्रकार के पशु खेलों को अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति की सहमति से कानूनी संशोधन किया था।
  • न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से राष्ट्रीय कानूनों को दरकिनार करने का असम सरकार का प्रयास स्वीकार्य नहीं है ।

सर्वोच्च न्यायालय का प्रासंगिक निर्णय:

  • 2014 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि भैंसों की लड़ाई सहित पशुओं की लड़ाई, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अवैध है ।
  • सुप्रीम कोर्ट ने बैल-लड़ाई जैसे प्रदर्शनों के लिए पशुओं के उपयोग पर प्रतिबंध को भी बरकरार रखा।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) को  यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि “पशु की देखभाल करने वाला व्यक्ति किसी भी पशु को किसी मनुष्य या अन्य पशु के विरुद्ध लड़ने के लिए उत्तेजित नहीं करेगा।”
  • इस निर्णय के बाद 2015 में AWBI ने असम सरकार से इन गतिविधियों को रोकने का आग्रह किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिबंध लगा दिया गया जो लगभग एक दशक तक जारी रहा।
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