संदर्भ:

हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (Centralized Pension Payment System-CPPS) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

अन्य संबंधित जानकारी

  • केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली वर्तमान विकेन्द्रीकृत पेंशन संवितरण प्रणाली का स्थान लेगी, जहां प्रत्येक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अंचल/क्षेत्रीय कार्यालय केवल तीन से चार बैंकों के साथ व्यक्तिगत व्यवस्था करता है।

महत्व

  • इस परिवर्तन से पेंशन वितरण का तरीका अधिक सुचारू और कुशल हो जाएगा।
  • अब पेंशनभोगियों के बैंक या शाखा बदलने या स्थानांतरित होने पर पेंशन भुगतान आदेशों को कार्यालयों के बीच स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से 78 लाख से अधिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के पेंशनभोगियों को मदद मिलेगी, विशेष रूप से उन लोगों को जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर लौट जाते हैं।
  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को इस नई प्रणाली से पेंशन भुगतान में महत्वपूर्ण लागत बचत की उम्मीद है।
  • पेंशनभोगियों को सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी; उनकी पेंशन जारी होते ही तुरंत जमा कर दी जाएगी।

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली

  • केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली एक राष्ट्रीय स्तर की केंद्रीकृत प्रणाली प्रदान करती है, जो भारत में किसी भी बैंक या शाखा के माध्यम से पेंशन भुगतान की अनुमति देता है।
  • केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना, केंद्रीकृत आईटी सक्षम प्रणाली (CITES 2.01) के हिस्से के रूप में शुरू किया जाएगा। इस अद्यतन व्यवस्था का उद्देश्य पेंशन भुगतान को अधिक कुशल और सुलभ बनाना है।

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के लाभ

  • राष्ट्रव्यापी पहुँच।
  • पेंशन तक पहुँच हेतु सुविधाओं में वृद्धि।
  • आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) के साथ एकीकरण और बढ़ी हुई दक्षता।

पेंशन हेतु पात्रता

कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का सदस्य होना चाहिए।
  • 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।
  • 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  • वे 50 वर्ष की आयु से कम दर पर कर्मचारी पेंशन योजना से धन निकाल सकते हैं तथा पेंशन को दो वर्षों (60 वर्ष की आयु तक) के लिए स्थगित भी कर सकते हैं जिसके बाद उन्हें प्रत्येक वर्ष 4% की अतिरिक्त दर पर पेंशन मिलेगी।

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