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सामान्य अध्ययन-3: आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषय।
संदर्भ: हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया ने ‘ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट (सोशल मीडिया मिनिमम एज) एक्ट’ नाम से विश्व का ऐसा पहला कानून लागू किया है जो ऑनलाइन खतरों से बचाव करने और युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है। इस कानून के तहत, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने पर प्रतिबंध होगा।
अन्य संबंधित जानकारी
- ऑस्ट्रेलिया ने 10 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जिनमें टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक शामिल हैं) को 10 दिसंबर 2025 से 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं (यूज़र्स) के लिए एक्सेस को ब्लॉक (Block) करने का निर्देश दिया है।
- यह विनियमन बिग टेक कंपनियों (Big Tech) के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि उन सभी ने सार्वजनिक तौर पर इस कानून का विरोध करने के साथ ही यह भी कहा है कि वे इसका अनुपालन करेंगे।
- यह निर्णय इस देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लंबे समय से चल रही बहस का परिणाम है कि कोई देश दैनिक जीवन में व्यापक तौर पर उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्म से बच्चों को वंचित रख सकता है अथवा नहीं।
- डेनमार्क, न्यूजीलैंड और मलेशिया जैसे कई देशों ने यह संकेत दिया है कि वे ऑस्ट्रेलिया के इस मॉडल का अध्ययन कर सकते हैं या उसे लागू करने पर विचार कर सकते हैं।
एक्ट के मुख्य प्रावधान:
- न्यूनतम आयु पर ध्यान देने की आवश्यकता: फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, एक्स (X), और यूट्यूब सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करने के लिए “उचित कदम” उठाने होंगे कि उपयोगकर्ता 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं।
- प्लेटफ़ॉर्म की जिम्मेदारी: प्रभावी आयु सत्यापन विधियों को लागू करने का पूरा दायित्व सोशल मीडिया कंपनियों पर है। इस संबंध में e-सेफ्टी कमिश्नर उनका मार्गदर्शन करेंगे कि “उचित कदम” क्या हो सकते हैं।
- अर्थदंड का प्रावधान: जो प्लेटफॉर्म इन नियमों का पालन करने में विफल रहते हैं, उन्हें गंभीर या बार-बार उल्लंघन के लिए A$49.5 मिलियन तक के पर्याप्त अर्थदंड का भुगतान करना पड़ सकता है।
- निजता का संरक्षण: आयु सत्यापन के लिए संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के संग्रह से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए, अधिनियम के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि ऐसी जानकारी को उसके इच्छित उपयोग के बाद डिलीट कर दिया जाना चाहिए। डेटा का अनुचित उपयोग या प्रकटीकरण निजता का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए निर्धारित दंड दिया जाएगा।
- उपयोगकर्ताओं/माता-पिता के लिए कोई दंड नहीं: यह कानून सोशल मीडिया का उपयोग करने पर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों या उनके माता-पिता के लिए आपराधिक दंड या अर्थदंड का प्रावधान नहीं करता है।
प्रतिबंध का महत्त्व
- इस प्रतिबंध का उद्देश्य बच्चों को नुकसानदायक ऑनलाइन कंटेंट, लत लगाने वाले एल्गोरिदम और साइबर बुलिंग (Cyberbullying) से बचाना है, जिनके कारण ऑस्ट्रेलिया में युवा उपयोगकर्ताओं के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा है।
- यह एक्ट माता-पिता को अपने बच्चों के डिजिटल संपर्क पर अधिक नियंत्रण प्रदान करता है और उनकी अनुमति के बिना बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते।
- इस प्रतिबंध का लक्ष्य ग्रूमिंग, यौन शोषण और डीपफेक से संबंधित दुर्व्यवहार के जोखिमों को कम करना है, जिसने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों को सबसे अधिक प्रभावित किया है।
- यह नीति बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को विनियमित करने और उन्हें उपयोगकर्ता सुरक्षा के लिए जवाबदेह ठहराने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत है।
- यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उदाहरण पेश करता है, क्योंकि अन्य देश ऑस्ट्रेलिया के इस दृष्टिकोण का अध्ययन कर रहे हैं, जिससे संभवतः भविष्य में ऑनलाइन बाल संरक्षण के लिए वैश्विक मानक निर्धारित हो सकते हैं।
Source:
Indianexpress
Thehindu
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