
- पीठ ने विभागों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के 31 अक्टूबर, 2025 के पत्र के तहत निर्देश दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि आधार कार्ड जन्म के प्रमाण के रूप में काम नहीं करता है।
निर्देश की पृष्ठभूमि और कारण
- 31 अक्टूबर, 2025 को, UIDAI के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने स्पष्ट किया कि आधार जन्म के प्रमाण के रूप में काम नहीं करता है।
- 5 जून को जारी किए गए निर्देशों के बावजूद, कई राज्य विभागों ने कथित तौर पर आधार को जन्मतिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार करना जारी रखा।
- इस पर संज्ञान लेते हुए, आधार से संबंधित मामलों के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करने वाले उत्तर प्रदेश योजना विभाग ने 24 नवंबर को एक नया निर्देश जारी किया।
जन्म तिथि सत्यापन के लिए अनुमत दस्तावेज
- अधिकारियों के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र, हाई-स्कूल मार्कशीट और अन्य निर्धारित दस्तावेजों को जन्म तिथि स्थापित करने के लिए वैध प्रमाण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, खासकर उन प्रक्रियाओं में जहाँ उम्र एक महत्वपूर्ण पात्रता कारक है।
- इसमें शामिल है:
- भर्ती परीक्षाएँ
- शैक्षिक प्रवेश
- सरकारी सेवा से संबंधित सत्यापन
कानूनी आधार:


