संदर्भ:
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत के फैसले में, एस. अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ मामले में अपने 1967 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसनमे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं घोषित किया था।
अन्य संबंधित जानकारी
AMU की अल्पसंख्यक स्थिति पर अंतिम निर्णय एक लघु पीठ पर छोड़ दिया गया है, लेकिन फैसले ने AMU के लिए संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत संभावित रूप से अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा सुरक्षित करने का रास्ता साफ कर दिया।
न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए दो-स्तरीय परीक्षण स्थापित किया कि क्या कोई संस्था अल्पसंख्यक संस्था के रूप में योग्य है:
- सबसे पहले, इसकी स्थापना की उत्पत्ति, उद्देश्य और कार्यान्वयन की जांच करके, जिसमें यह भी शामिल है कि इसकी स्थापना किसने और किसके लाभ के लिए की।
- दूसरा, न्यायालय ने प्रशासन पर ध्यान देते हुए स्पष्ट किया कि, अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष रूप से संस्था का प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं है, प्रशासन को विशेष रूप से संविधान लागू होने से पहले स्थापित संस्थाओं के लिए अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचाने के संस्था के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
AMU के अल्पसंख्यक दर्जे की पृष्ठभूमि
1877: 19वीं सदी के मुस्लिम सुधारक सर सैयद अहमद खान ने 1877 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल (AMO) कॉलेज की स्थापना की।
- सर सैयद का उद्देश्य इस्लामी मूल्यों को संरक्षित करते हुए मुसलमानों को आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा प्रदान करना था। हालाँकि यह कॉलेज मुख्य रूप से मुसलमानों के लिए था, लेकिन यह कॉलेज अन्य समुदायों के छात्रों के लिए भी खुला था।
1920: इस वर्ष में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अधिनियम (AMU अधिनियम) पारित किया गया, जिसमें आधिकारिक तौर पर AMO कॉलेज और एक अन्य मुस्लिम संस्थान को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में शामिल किया गया।
1967 : एस. अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है।
- न्यायालय ने कहा कि AMU की स्थापना या प्रशासन मुस्लिम समुदाय द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि इसे संसद के एक अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था, इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे के लिए योग्य नहीं है।
1981 : सरकार ने AMU अधिनियम, 1920 में संशोधन करते हुए कहा कि AMU की स्थापना भारत में मुसलमानों की सांस्कृतिक और शैक्षिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम समुदाय द्वारा की गई थी।
2005 : AMU ने अपने स्नातकोत्तर चिकित्सा कार्यक्रमों में मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण लागू किया।
2006 : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने AMU की आरक्षण नीति और 1981 के संशोधन को रद्द कर दिया ।
- न्यायालय ने 1967 के अज़ीज़ बाशा फैसले का हवाला देते हुए कहा कि AMU अभी भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है ।
2019 : मामले को अंतिम निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया।
AMU के लिए अल्पसंख्यक दर्जे का क्या मतलब है?
- प्रबंधन में स्वायत्तता: एक अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में, AMU को अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने का अधिकार है, जिसमें नीतियां निर्धारित करना और अपने शैक्षिक लक्ष्यों को परिभाषित करना शामिल है, जैसा कि अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्रावधान किया गया है।
- SC/ST आरक्षण से छूट: अनुच्छेद 15(5) के तहत AMU को SC और ST के लिए आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह मुस्लिम छात्रों के लिए 50% तक सीटें आरक्षित कर सकता है।
- प्रवेश और स्टाफिंग पर नियंत्रण: AMU को छात्र प्रवेश और शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों कर्मचारियों की नियुक्ति को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त है , जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संस्थान मुस्लिम समुदाय के हितों और जरूरतों को प्रतिबिंबित करता है।