संदर्भ:
हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 106वीं वर्षगांठ पर सर चेट्टूर शंकरण नायर को श्रद्धांजलि अर्पित की।
चेट्टूर शंकरन नायर के बारे में
सर चेट्टूर शंकरन नायर (1857-1934) एक प्रतिष्ठित भारतीय विधिवेत्ता, राष्ट्रवादी और सुधारक थे, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारत के प्रारंभिक संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
प्रारंभिक जीवन और शिक्षा:
- उनका जन्म 11 जुलाई, 1857 को मनकारा , पलक्कड़ जिले (केरल) में पार्वती अम्मा चेट्टूर और मम्मायिल रामुन्नी पणिक्कर के घर में हुआ, उन्होंने 1880 में मद्रास उच्च न्यायालय में वकालत का अभ्यास शुरू किया ।
- 1884 में उन्हें मद्रास सरकार द्वारा मालाबार जिले की जांच के लिए गठित समिति में नियुक्त किया गया ।
राजनीतिक और विधिक कैरियर:
- 1897 : उन्होंने मद्रास में आयोजित प्रथम प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की ।
- 1897 : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले केरलवासी तथा सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने।
- 1907 : मद्रास प्रेसीडेंसी के एडवोकेट जनरल नियुक्त किये गये ।
- 1908-1915 : मद्रास उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
- 1912 : उनकी कानूनी सेवाओं के लिए ब्रिटिश क्राउन द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई ।
कई अन्य महत्वपूर्ण मामलों में उन्होंने अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाहों की वैधता को वैध ठहराया तथा न्यायिक प्रणाली के माध्यम से सामाजिक समानता और सुधार में के प्रबल पक्षधर थे ।
- 1914 : बुडासना बनाम फातिमा मामले में नायर ने निर्णय दिया कि जो लोग हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए हैं , उन्हें बहिष्कृत नहीं माना जा सकता । इस प्रकार उन्होंने धार्मिक परिवर्तन के अधिकार को सामाजिक दंड से मुक्त रखने का समर्थन किया।
राष्ट्रीय सुधार में भूमिका:
- 1915 : वायसराय की परिषद में शिक्षा के लिए सदस्य नियुक्त किया गया।
- स्वशासन में विश्वास : नायर भारत के स्वशासन के अधिकार में दृढ़ता से विश्वास करते थे और इस प्रकार उन्होने 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों का विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई , इन सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली शुरूआत की और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई ।
1919 : जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में मार्शल लॉ के विरोध में वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने संविधान सुधारों की माँग करते हुए तीव्र असहमति प्रकट की, जिनमें से कई सुझाव बाद में स्वीकार किए गए।
- 1920-1921 : लंदन में भारत सचिव के सलाहकार के रूप में कार्य किया।
- 1925 : भारतीय राज्य परिषद में नियुक्त ।
- 1934 में 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया ।
1922 : बाद में उन्होंने गांधी और अराजकता (1922) नामक एक पुस्तक लिखी , जिसमें उन्होंने गांधी के अहिंसा, सविनय अवज्ञा और असहयोग के तरीकों की आलोचना की और नरसंहार के दौरान पंजाब के लेफ्टिनेंट-गवर्नर माइकल ओ’डायर पर ऐसी नीतियाँ अपनाने का आरोप लगाया, जिसके कारण नरसंहार हुआ।
1924 में ओ’डायर ने इंग्लैंड में शंकरण नायर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस मामले में 12 सदस्यों वाली पूर्ण अंग्रेज जूरी ने ओ’डायर के पक्ष में फैसला सुनाया। यह निर्णय भारतीय राष्ट्रवादियों को बेहद आक्रोशित कर गया और इससे यह धारणा और मजबूत हुई कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली पक्षपाती और औपनिवेशिक हितों से प्रेरित है।
जलियांवाला बाग नरसंहार (13 अप्रैल, 1919)
जलियाँवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, 1919 को अमृतसर , पंजाब में हुआ था ।
यह रौलट एक्ट से उत्पन्न तनाव की दुखद परिणति थी।
- रॉलेट एक्ट, जिसे आधिकारिक तौर पर 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के रूप में जाना जाता है , भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा असंतोष और क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए पारित किया गया एक कानून था।
लगभग 20,000 लोगों की एक बड़ी भीड़ जलियाँवाला बाग में धार्मिक त्योहार बैसाखी मनाने और स्थानीय नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एकत्रित हुई थी।
भीड़ को मार्शल लॉ के आदेशों के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसमें सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध भी शामिल था।
मार्शल लॉ लागू करने के प्रभारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, सभा को घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी शुरू कर दी।
आधिकारिक ब्रिटिश अभिलेखों के अनुसार 379 लोग मारे गए तथा 1,100 से अधिक घायल हुए, जबकि भारतीय स्रोतों तथा अन्य अनुमानों के अनुसार हताहतों की संख्या इससे कहीं अधिक है।
इस नरसंहार ने देश भर में व्यापक आक्रोश की लहर फैला दी:
- इसके विरोध में रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि और गांधी ने कैसर- ए -हिंद की उपाधि त्याग दी थी।
- हिंसा से आहत गांधी ने 18 अप्रैल, 1919 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।