संदर्भ:
हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension System-NPS) वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया।
अन्य संबंधित जानकारी
- इस पहल का उद्देश्य माता-पिता को बच्चों की ओर से पेंशन खातों में निवेश करने की अनुमति देकर उनके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना है।
- वित्त मंत्री ने NPS वात्सल्य की सदस्यता के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी अनावरण किया, एक योजना विवरणिका जारी की और नए नाबालिग ग्राहकों को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (Permanent Retirement Account Number-PRAN) कार्ड वितरित किए।
एनपीएस वात्सल्य का विवरण
- NPS वात्सल्य मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना का विस्तार है, लेकिन इसका ध्यान बच्चों पर केंद्रित है।
- इससे पहले, वित्त मंत्री ने इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की थी।
- NPS वात्सल्य लचीले योगदान मे सक्षम बनाता है, जिससे माता-पिता अपने बच्चे के नाम पर सालाना 1,000 रुपये तक का निवेश कर सकते हैं, जिससे यह सभी आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के लिए सुलभ हो जाता है।
- खाते में जमा किए गए अंशदान को बाजार से जुड़ी प्रतिभूतियों, जैसे- इक्विटी और बांड में निवेश किया जाता है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक निश्चित आय विकल्पों की तुलना में अधिक रिटर्न प्रदान करना है।
- इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अंशदान राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
- इस योजना का प्रबंधन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की देखरेख में किया जाएगा और नए पंजीकृत नाबालिग ग्राहकों को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) कार्ड जारी किए जाएंगे।
- एनपीएस वात्सल्य खाता पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (POPs) के माध्यम से खोला जा सकता है, जिसमें प्रमुख बैंक, इंडिया पोस्ट, पेंशन फंड आदि और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई-एनपीएस (e-NPS) शामिल हैं।
NPS वात्सल्य की मुख्य विशेषताएँ
- दीर्घकालिक लाभ: इस योजना के तहत, जब बच्चा वयस्क हो जाएगा, तो उसका खाता आसानी से मानक NPS खाते में परिवर्तित हो जाएगा।
- पात्रता: यह योजना उन सभी भारतीय नागरिकों और अनिवासी भारतीयों (NRIs) के लिए उपलब्ध है, जिनके खाते कानूनी अभिभावकों द्वारा बच्चे के नाम पर खोले जाते हैं।
- NRI और OCI ग्राहकों के लिए, उनके NRE (गैर-निवासी बाह्य) और NRO (गैर-निवासी साधारण) खातों से योगदान किया जा सकता है।
- आंशिक निकासी: तीन वर्ष की न्यूनतम आवश्यक लॉक-इन अवधि पूरी करने के बाद, जमाकर्ता शिक्षा, विशिष्ट बीमारी आदि कारणों से कुल राशि के 25% तक की राशि की तीन निकासी के विकल्प के लिए पात्र हो जाएंगे।
एनपीएस वात्सल्य के तहत निवेश विकल्प
अभिभावक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किसी भी पेंशन फंड का चयन कर सकता है:
- डिफ़ॉल्ट विकल्प: मध्यम जीवन चक्र फंड – 50% इक्विटी के साथ LC-50
- स्वचालित विकल्प: अभिभावक एक जीवन चक्र फंड चुन सकते हैं – 75% इक्विटी के साथ एग्रेसिव LC-75, 50% इक्विटी के साथ मॉडरेट LC-50, या 25% इक्विटी के साथ कंजर्वेटिव LC-25।
- सक्रिय विकल्प: अभिभावक सक्रिय रूप से इक्विटी (75% तक), कॉर्पोरेट ऋण (100% तक), सरकारी प्रतिभूतियों (100% तक) और वैकल्पिक परिसंपत्तियों (5% तक) में धन के आवंटन का निर्णय लेता है।