संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, वृद्धिप्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय।

संदर्भ: 

भारत के प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना की घोषणा की।

अन्य संबंधित जानकारी

  • लगभग ₹1 लाख करोड़ के आवंटन वाली इस योजना का उद्देश्य 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 तक की दो वर्षों की अवधि के दौरान देश भर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन करना है।
  • 1 जुलाई, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (Employment Linked Incentive) योजना को मंज़ूरी दी, जिससे इसके क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया।
  • सुचारू कार्यान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 18 अगस्त, 2025 को प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना (PMVBRY) पोर्टल लॉन्च किया।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में

  • यह एक राष्ट्रव्यापी रोज़गार पहल है जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं के लिए रोज़गार के अवसरों में बदलाव लाना, रोज़गार सृजन करना, सभी क्षेत्रों में रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना है।
  • इस योजना का उद्देश्य पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन राशि प्रदान करना और निजी नियोक्ताओं को सतत रोज़गार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना है।
  • इस योजना का कार्यान्वयन श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत नए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए नव नियोजित युवाओं को दो किस्तों में 15,000 रुपये तक और नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी 3000 रुपये प्रति माह तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

भाग A – पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को समर्थन:

  • पात्रता और प्रोत्साहन संरचना: ईपीएफओ के साथ पहली बार पंजीकृत कर्मचारी, जो प्रति माह 1 लाख रुपये तक कमाते हैं, उन्हें एक महीने के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) वेतन (15,000 रुपये तक) के बराबर प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में मिलेगी – पहली 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी 12 महीने की सेवा के बाद, बशर्ते कि वे वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा कर लें।
  • बचत घटक: वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा बचत साधन या सावधि जमा खाते में जमा किया जाएगा, जो कर्मचारी को एक निश्चित अवधि के बाद ही उपलब्ध होगा।
  • भाग A से पहली बार नौकरी पाने वाले लगभग 1.92 करोड़ कर्मचारियों को लाभ होगा।

भाग B – नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि:

  • रोज़गार सृजन हेतु प्रोत्साहन राशि: ₹1 लाख तक के वेतन वाले नए कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी प्रति माह ₹3,000 तक का प्रोत्साहन मिलेगा, बशर्ते वे कर्मचारी नौकरी में कम से कम छह महीने तक बने रहें। यह लाभ सभी क्षेत्रों में दो वर्षों तक मिलेगा।
  • विनिर्माण पर विशेष ध्यान: विनिर्माण क्षेत्र में दीर्घकालिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन अवधि को तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाया जाएगा, जिससे यह क्षेत्र योजना के तहत प्राथमिकता वाला क्षेत्र बन जाएगा।
  • यह भाग लगभग 2.60 करोड़ व्यक्तियों के अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करेगा।

प्रोत्साहन भुगतान तंत्र: योजना के भाग A के अंतर्गत पहली बार नियुक्त कर्मचारियों को सभी भुगतान आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (ABPS) का उपयोग करते हुए डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) मोड के माध्यम से किए जाएंगे और भाग B के अंतर्गत नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन-लिंक्ड खातों में किया जाएगा।

योजना के लाभ

कर्मचारियों को:

  • सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार के माध्यम से नौकरी का औपचारिकीकरण।
  • नौकरी पर प्रशिक्षण, जिससे पहली बार नौकरी करने वालों को रोजगार योग्य बनाया जा सके।
  • सतत रोजगार के माध्यम से रोजगार क्षमता में सुधार।
  • वित्तीय साक्षरता कौशल

नियोक्ताओं को:

  • अतिरिक्त रोज़गार सृजन की लागत की भरपाई।
  • कार्यबल की स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि।
  • सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए प्रोत्साहन राशि।

इस योजना के लाभ 1 अगस्त 2025 और 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होंगे।

स्रोत:

The Economics Times
PIB
DD News

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