संदर्भ:
हाल ही में, भारत ने अज़रबैजान के बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के सीओपी29 (CoP29) में ‘न्यायोचित परिवर्तन पर द्वितीय वार्षिक उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज’ बैठक में भाग लिया।
अन्य संबंधित जानकारी:
- भाग लेने वाले देशों के बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के ‘न्यायोचित परिवर्तन कार्य’ कार्यक्रम (‘Just Transition Work’ programme) पर सतत विकास और गरीबी उन्मूलन हेतु जलवायु योजनाओं को परिभाषित करने और कार्यान्वित करने में सहायता करने में इसकी प्रभावशीलता के लिए चर्चा की गई।
- उम्मीद है कि सभी पक्ष राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) और राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं (NPAs) के संदर्भ में अपने न्यायोचित संक्रमण पथ को आगे बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समर्थन पर चर्चा करेंगे।
न्यायोचित परिवर्तन क्या है?
- न्यायोचित परिवर्तन एक ऐसा ढांचा है जिसका उद्देश्य निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत परिवर्तन सुनिश्चित करना है।
- इसमें कार्बन-प्रधान उद्योगों और प्रक्रियायों को कम करना तथा इन पर निर्भर समुदायों और श्रमिकों की सुरक्षा करना भी शामिल है।
COP29 में ‘न्यायोचित परिवर्तन’ पर भारत का दृष्टिकोण :
भारत द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे:
- एकपक्षीय प्रतिरोधी उपाय: विकासशील देशों के लिए व्यापार और विकास के अवसरों को प्रतिबंधित करने वाली कार्रवाइयों का मुद्दा।
- बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR): हरित प्रौद्योगिकियों पर बौद्धिक संपदा अधिकार विकासशील देशों की पहुंच में बाधा डालता है।
- कार्बन ऋण: विकसित देशों पर वैश्विक कार्बन बजट के अत्यधिक उपयोग के कारण कार्बन ऋण बकाया है।
- वैज्ञानिक मार्गदर्शन: जलवायु विज्ञान समानता और पर्यावरणीय न्याय पर आधारित होना चाहिए।
- जलवायु विमर्श में असमानता: विकसित और विकासशील देशों के नागरिकों के बीच असमानता को दूर करना।
- सतत जीवन शैली: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में सहमति अनुसार सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना।
- भारत ने विश्वास बनाने और न्यायसंगत बदलाव सुनिश्चित करने के लिए सीओपी29 में इन मुद्दों पर चर्चा करने का आह्वान किया। इसने तर्क दिया कि विकासशील देशों के लिए कार्बन स्थल को मुक्त करने हेतु विकसित देशों को शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने में अग्रणी होना चाहिए।
- भारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि न्यायोचित बदलावों के लिए पर्याप्त कार्यान्वयन संसाधनों की आवश्यकता होती है, साथ ही विकासशील देशों में बदलावों को निवेश के अवसर के रूप में नहीं, बल्कि न्याय के मामले के रूप में देखा जाता है। समानता, जलवायु न्याय और समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियाँ तथा संबंधित क्षमताएँ (CBDR-RC) को बदलाव के रास्तों पर चर्चा का मार्गदर्शन करना चाहिए।
पक्षों का सम्मेलन (COP) के विवरण:
- पक्षों का सम्मेलन या पार्टियों का सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) के सदस्यों का वार्षिक सम्मेलन है।
- संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन वर्ष 1992 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसने जलवायु वार्ता के लिए आधार प्रदान किया है।
पक्षों का सम्मेलन की कुछ प्रमुख उपलब्धियां:
- क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाने से विकसित देशों के लिए उत्सर्जन में कमी लाने के बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किये गये।
- वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित सीओपी21 में महत्वपूर्ण पेरिस समझौता हुआ, जो वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखने के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता था।
- ग्लासगो (2021) में आयोजित सीओपी26 में, ग्लासगो संधि ने पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौता चिह्नित किया जिसमें स्पष्ट रूप से ‘कोयला’ का उल्लेख किया गया तथा इसके उपयोग को “चरणबद्ध तरीके से कम” करने और “अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी” को समाप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।