संदर्भ:
हाल ही में, केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 की कुछ धाराओं को लागू करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की।
अन्य संबंधित जानकारी
- केंद्र सरकार ने हाल ही में दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 को लागू करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की।
- स्पेक्ट्रम की नीलामी और आवंटन, कुछ उल्लंघनों के न्यायनिर्णयन तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में संशोधन से संबंधित धाराएं इस अधिसूचना के अंतर्गत नहीं आती हैं तथा ये इस सप्ताह लागू नहीं होंगी।
- यह अधिनियम उपयोगकर्ता संरक्षण, दूरसंचार नेटवर्क और बुनियादी ढांचे के लिए मार्ग के अधिकार में सुधार और इष्टतम स्पेक्ट्रम उपयोग पर केंद्रित है।
- पीएम गति शक्ति दृष्टि के अनुरूप, इस कानून में केंद्र सरकार को कॉमन डक्ट्स और केबल गलियारों को स्थापित करने का प्रावधान है।
- इसमें दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए नए सिम/कनेक्शन के लिए सत्यापन योग्य बायोमेट्रिक पहचान (आधार) का उपयोग करना भी अनिवार्य किया गया है।
- सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) को इस अधिनियम की धारा 24, 25 और 26 के अंतर्गत डिजिटल भारत निधि मे परिवर्तित कर दिया जाएगा, ह निधि अब ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ावा देने की अपनी मौजूदा भूमिका के अलावा अनुसंधान और विकास और पायलट परियोजनाओं का समर्थन करेगी।
धारा 24 के अंतर्गत डिजिटल भारत निधि के लिए प्राप्त धनराशि को पहले भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा।
दूरसंचार अधिनियम, 2023
- इसे दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया, 24.12. 2023 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 24.12.2023 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
- इसका उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन; स्पेक्ट्रम का आवंटन और उससे जुड़े मामलों से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करना है।
- इसका उद्देश्य भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 जैसे मौजूदा विधायी ढाँचों को निरस्त करना है।
- समावेश , सुरक्षा, वृद्धि और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित इस अधिनियम का उद्देश्य विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है।