संदर्भ: हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना के तहत वित्तीय लाभों में संशोधन की घोषणा की है। यह योजना भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए है।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा: “श्रमिकों के परिवार समाज की रीढ़ हैं और उनका समर्थन करना सरकार का मानवीय कर्तव्य है। किसी भी श्रमिक की बेटी को अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करते समय परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए।”
- इस बढ़ी हुई सहायता से लाखों श्रमिक परिवारों को सीधा लाभ होगा।
योजना में परिवर्तन:
- वृद्धि के बाद, लाभार्थियों को प्राप्त होगा:
| विवाह का प्रकार | परिवर्तित राशि (₹) | परिवर्तन से पहले राशि (₹) |
| सामान्य विवाह | 65,000 | 55,000 |
| अंतरजातीय विवाह | 75,000 | 61,000 |
| सामूहिक विवाह (न्यूनतम 11 जोड़े) | 85,000 | 65,000 |
- आयोजन की व्यवस्था के लिए ₹15,000 की अलग से राशि दी जाएगी।
कन्या विवाह सहायता योजना:
- उद्देश्य: भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में कार्यरत लाभार्थी पंजीकृत श्रमिकों और पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और अवैध प्रथाओं को नियंत्रित करने हेतु वयस्क विवाह जैसी कानूनी व्यवस्था को प्रोत्साहित करना।
- पात्रता: इस योजना के अंतर्गत, ऐसे अद्यतन पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जिन्होंने पंजीकरण के बाद कम से कम 1 वर्ष (365 दिन) की बोर्ड सदस्यता अवधि पूरी कर ली है, लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- लाभ दो बच्चों की सीमा तक सीमित है।
- योजना का लाभ केवल पुत्री और प्रस्तावित वर की क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष की निर्धारित आयु पूरी होने पर देय होगा।

