संदर्भ:
हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के निर्यात विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन नीति 2025-30 के तहत निर्यातकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों को मंजूरी दी है।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:
- उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन नीति 2025-30 के तहत प्रत्येक इकाई को निर्यात में वृद्धि का एक प्रतिशत या अधिकतम ₹20 लाख का प्रोत्साहन मिलेगा।
- निर्यात प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए, निर्यातकों को साल-दर-साल अपने निर्यात में वृद्धि करनी होगी।
- यह लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जो कम से कम तीन वर्षों से निर्यात कर रहे हैं।
वित्तीय प्रोत्साहन:
- निर्यातकों को बंदरगाहों तक माल पहुँचाने के लिए ₹20,000 से ₹40,000 तक का वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा।
- 20 फुट के कंटेनर में माल भेजने पर ₹20,000, 40 फुट के कंटेनर में माल भेजने पर ₹40,000 या कुल माल ढुलाई शुल्क का अधिकतम 30 प्रतिशत।
- अपने निर्यात जोखिम की सुरक्षा के लिए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC) से निर्यात ऋण बीमा लेने वाले निर्यातकों को प्रीमियम का 30 प्रतिशत या अधिकतम ₹5 लाख का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- इसी प्रकार, निर्यात ऋण बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए, निर्यातकों को बीमा लेने के 90 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।
- डाकघर निर्यात केंद्र सहायता योजना के अंतर्गत, विभिन्न उत्पादों के निर्यात के लिए डाक व्यय का 75 प्रतिशत या प्रति निर्यातक प्रति वर्ष अधिकतम ₹1 लाख का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- सेवा क्षेत्र के निर्यातकों को विदेशों में आयोजित होने वाले मेलों और क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- IT, ITES, फिनटेक, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक्स, परिवहन, आपूर्ति श्रृंखला, ऑडियो-विजुअल और संबंधित क्षेत्रों के निर्यातकों को मेलों तथा प्रदर्शनियों में स्टॉल लगाने के लिए लागत का 75 प्रतिशत या ₹2 लाख, जो भी कम हो, प्रदान किया जाएगा।

